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हत्या के आरोपी चार सगे भाइयों को उम्रकैद

Mon, 05 Jan 2015 08:36 PM IST
badaun
badaun Updated Mon, 05 Jan 2015 08:36 PM IST
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स्पेशल जज (ईसी एक्ट) सीपी सिंह ने रंजिशन की गई हत्या के मामले में नामजद आरोपी चार भाईयों को उम्रकैद सहित 20-20 हजार रुपये जुर्माना की कड़ी सजा सुनाई है।

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घटना थाना दातागंज क्षेत्र के कुडरा गांव की है। 23 मार्च 2010 को पड़ोसी जिला बरेली थाना फतेहगंज के गांव मंझा निवासी प्रताप अपने भतीजे रामवीर और अन्य रिश्तेदारों के साथ नसरूल्लापुर से लौट रहे थे। सभी लोग जैसे ही बेलाडांडी रोड पर तांगे से पहुंचे तभी आरोपी रवि, रंगीले, अमरपाल, छुन्ने ने प्रताप को तांगे से उतारकर गोली मार दी। इलाज के दौरान प्रताप ने दम तोड़ दिया। घटना की पृष्ठभूमि में मृतक ने आरोपी रवि को एक मामले में पुलिस से पकड़वा दिया था। जिसे लेकर रवि व उसके भाई मृतक से रंज मानते थे। जज श्री सिंह ने सुनवाई उपरांत प्रताप की हत्या के आरोप में दोषी पाकर आरोपी चार सगे भाई रवि, रंगीले, अमरपाल, छुन्नू को उम्रकैद तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

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