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जानलेवा हमले में दो को सात साल की कैद, जुर्माना
बदायूं।
Updated Fri, 29 Jan 2016 11:50 PM IST
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सात साल पहले थाना उघैती क्षेत्र में एक व्यक्ति पर किए गए जानलेवा हमले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने दो आरोपियों को सात साल की कड़ी सजा सुनाने के साथ ही उन पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
यह घटना सात साल पहले गांव शरह बरौलिया में हुई थी। वादी जनार्दन शर्मा पुत्र रामौतार शर्मा ने रिपोर्ट लिखाई थी कि आरोपी संजय दीक्षित और अरुण कुमार उर्फ गप्पू ने बच्चों के झगड़े में रंजिश पाल ली थी। इस कारण 12 फरवरी 2008 को आरोपियों ने उसे ट्यूबवेल से लौटते वक्त शाम छह बजे घेरकर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी थी। संजय दीक्षित द्वारा चलाई गई गोली उसकी जांघ में लगी। गोली की आवाज और उसके चिल्लाने पर लोगों ने उसे बचाया। आरोपी अपने हथियार लहराते हुए भाग गए।
विद्धान न्यायाधीश रीता कौशिक ने पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जानलेवा हमले में नामजद संजय दीक्षित और अरुण कुमार गप्पू को सात-सात वर्ष की कड़ी कैद के साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यह घटना सात साल पहले गांव शरह बरौलिया में हुई थी। वादी जनार्दन शर्मा पुत्र रामौतार शर्मा ने रिपोर्ट लिखाई थी कि आरोपी संजय दीक्षित और अरुण कुमार उर्फ गप्पू ने बच्चों के झगड़े में रंजिश पाल ली थी। इस कारण 12 फरवरी 2008 को आरोपियों ने उसे ट्यूबवेल से लौटते वक्त शाम छह बजे घेरकर जान से मारने की नीयत से गोली चला दी थी। संजय दीक्षित द्वारा चलाई गई गोली उसकी जांघ में लगी। गोली की आवाज और उसके चिल्लाने पर लोगों ने उसे बचाया। आरोपी अपने हथियार लहराते हुए भाग गए।
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विद्धान न्यायाधीश रीता कौशिक ने पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने जानलेवा हमले में नामजद संजय दीक्षित और अरुण कुमार गप्पू को सात-सात वर्ष की कड़ी कैद के साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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