फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   सहसवान के तत्कालीन इंस्पेक्टर, दरोगा समेत सात पर दर्ज होगा लूट का मुकदमा

सहसवान के तत्कालीन इंस्पेक्टर, दरोगा समेत सात पर दर्ज होगा लूट का मुकदमा

Sun, 20 May 2018 01:16 AM IST
Updated Sun, 20 May 2018 01:16 AM IST
विज्ञापन
सहसवान के तत्कालीन इंस्पेक्टर, दरोगा समेत सात पर दर्ज होगा लूट का मुकदमा
सहसवान के तत्कालीन इंस्पेक्टर, दरोगा समेत सात पर दर्ज होगा लूट का मुकदमा
विज्ञापन

स्पेशल जज डकैती ने जारी किया आदेश
मोहल्ला सैफुल्लागंज की सुमित्रा देवी ने की थी शिकायत
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। घर पर जाकर गाली-गलौज करना सहसवान कोतवाली के एक तत्कालीन इंसपेक्टर को महंगा पड़ गया है। पीड़ित गृहस्वामिनी के कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेते हुए स्पेशल जज डकैती कोर्ट राजकुमार सिंह ने आरोपी इंसपेक्टर अनिल कुमार सिरोही और दरोगा दिनेश कुमार समेत सात लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा कायम करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने इंसपेक्टर सहसवान को मामला दर्ज कर विवेचना आख्या कोर्ट में दाखिल करने का भी आदेश दिया है। सहसवान के मुहल्ला सैफुल्लागंज निवासी सुमित्रा देवी पत्नी छत्रपाल का मकान है। मुहल्ले वालों के कहने पर सुमित्रा देवी ने दो महिलाओं को बतौर किराए पर अपने यहां रख लिया था। आरोप है कि कुछ समय बीत जाने के बाद उन्होंने महिलाओं से मकान को खाली करने को कहा। इस पर वह झगड़े पर अमादा हो गईं। तब सुमित्रा देवी ने एसएसपी को पत्र दिया। जिसमें उन्होंने मकान खाली कराने की गुहार की। पुलिस ने 20 अप्रैल को मकान खाली करा दिया। सुमित्रा देवी ने मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। इसी पर पुलिस और आरोपी महिलाएं बौखला गईं। आरोप है कि तत्कालीन इंसपेक्टर और अन्य लोगों ने सुमित्रा देवी के घर में घुसकर अभद्रता और लूटपाट की।
इस पर सुमित्रा देवी ने तत्कालीन इंसपेक्टर अनिल कुमार सिरोही, दरोगा दिनेश कुमार, एक महिला और एक पुरुष आरक्षी समेत सात लोगों के खिलाफ अपने अधिवक्ता कुं वर अमित अरोड़ा के माध्यम से स्पेशल जज डकैती के यहां प्रार्थना पत्र दिया।
विज्ञापन

स्पेशल जज राजकुमार सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी तत्कालीन इंसपेक्टर, दरोगा और बाकी सभी आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed