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कोर्ट की फटकार पर पुलिस ने लिखी लूट की रिपोर्ट

Sat, 22 Sep 2018 11:05 PM IST
Updated Sat, 22 Sep 2018 11:05 PM IST
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कोर्ट की फटकार पर पुलिस ने लिखी लूट की रिपोर्ट
बदायूं। सहसवान पुलिस ने डकैती कोर्ट के आदेश को न मानते हुए मनमाने तरीके से मामूली धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर रिपोर्ट सहसवान मुंसिफ के यहां भेज कर खानापूर्ति कर दी। बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई तो धाराओं को बढ़ाया।
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मामला 21 जुलाई 2018 का थाना सहसवान क्षेत्र के गांव भवानीपुर खल्ली का है। गांव के वादी कर्रु पुत्र आस मोहम्मद के घर में घुसकर गांव के जकी अहमद, राशिद, सलमान, खालिद, आदिल, कामिल, पुत्तन, आइमियां और मजाहिर अली ने पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट, छेड़छाड़ और लूट की। थाना पुलिस ने वादी की रिपोर्ट दर्ज नही की तब वादी ने 156(3) सीआरपीसी के तहत रिपोर्ट लिखाने का मुकदमा डकैती कोर्ट में दायर किया। विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट राज कुमार सिंह ने 29 अगस्त 2018 को सहसवान पुलिस को निर्देशित किया कि उचित धाराओं में रिपोर्ट लिखकर विवेचना करने के बाद कोर्ट में आख्या प्रस्तुत करे। थाना पुलिस ने कोर्ट के आदेश को अपने मनमाने तरीके से मानते हुए मामूली धाराओं में रिपोर्ट लिखकर मुंसिफ सहसवान के यहां एफआईआर की कॉपी भेज दी। वादी कर्रु ने डकैती कोर्ट में पुलिस द्वारा उचित धारा में रिपोर्ट न लिखे जाने की शिकायत की। तब कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी फटकार लगाई तो पुलिस ने अपनी गलती मानते हुए लूट की धाराओं की बढ़ोतरी की।
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