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Budaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को दस साल कारावास की सजा

Sat, 13 Sep 2025 01:12 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Updated Sat, 13 Sep 2025 01:12 AM IST
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crime news in district.
बदायूं। किशाेरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दिनेश तिवारी ने युवक को दोषी करार दिया है। उसे दस साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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एक गांव में रहने वाली किशोरी ने 21 नवंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 16 नवंबर को उसके रिश्तेदार राजकुमार और अरविंद दिल्ली से घर आकर रुके थे। रात में उसको बहलाकर कहीं ले गए। आरोप है कि राजकुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब वह उनके चंगुल से छूटकर आई तो पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बयान दर्ज कराने को कोर्ट में पेश किया था। उसने अपने बयानों में भी दुष्कर्म की बात कही। इसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना एसआई अर्जुन सिंह को दी गई। घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। पैरोकार विनय कुमार की पैरवी व अभियोजक अमोल जौहरी की दलीलों को सुनकर आरोपी राजकुमार को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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