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मतगणना में कोरोना जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म
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बदायूं। दो मई को होने वाली मतगणना में कोरोना जांच संबंधी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। पहले प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी थी। ऐसे में कोरोना जांच केंद्रों पर काफी भीड़ लग रही थी। अब प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
जिले में दो मई को पंचायत चुनाव के लिए मतगणना होनी है। मतगणना के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इसके साथ ही ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के लिए मतगणना पास जारी करने का काम भी चल रहा है। मतगणना पास और मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए कोरोना जांच संबंधी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को लेकर प्रत्याशी परेशान थे, लेकिन अब उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम ऋतु पुनिया ने इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। पास जारी करने के लिए भी प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को कोराना जांच संबंधी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा। मतगणना ब्लॉक मुख्यालयों पर होगी। जिला पंचायत सदस्य पदों पर जीत हासिल करने वालों को विजयी प्रमाण पत्र जिला मुख्यालय पर दिया जाएगा। इसके अलावा ग्राम प्रधान, क्षेत्र और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए ब्लॉक मुख्यालय पर ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाएंगे परिणाम
अब तक प्रशासन की योजना चुनाव परिणाम वेबसाइट पर अपलोड करने की थी, लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया गया है। अब चुनाव परिणाम वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। मतगणना के बाद ब्लॉक मुख्यालयों पर ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। दो मई को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। इसके लिए दो शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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प्रत्याशियों और एजेंटों के लिए मतगणना के दौरान 72 घंटे पहले की निगेटिव कोरोना जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को जिला निर्वाचन अधिकारी ने खत्म कर दिया है। जिन प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के पास जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनको भी मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। - प्रमेंद्र सिंह पटेल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी
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जिले में दो मई को पंचायत चुनाव के लिए मतगणना होनी है। मतगणना के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। इसके साथ ही ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के लिए मतगणना पास जारी करने का काम भी चल रहा है। मतगणना पास और मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए कोरोना जांच संबंधी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को लेकर प्रत्याशी परेशान थे, लेकिन अब उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम ऋतु पुनिया ने इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। पास जारी करने के लिए भी प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को कोराना जांच संबंधी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य नहीं होगा। मतगणना ब्लॉक मुख्यालयों पर होगी। जिला पंचायत सदस्य पदों पर जीत हासिल करने वालों को विजयी प्रमाण पत्र जिला मुख्यालय पर दिया जाएगा। इसके अलावा ग्राम प्रधान, क्षेत्र और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए ब्लॉक मुख्यालय पर ही प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
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वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाएंगे परिणाम
अब तक प्रशासन की योजना चुनाव परिणाम वेबसाइट पर अपलोड करने की थी, लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया गया है। अब चुनाव परिणाम वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। मतगणना के बाद ब्लॉक मुख्यालयों पर ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। दो मई को सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। इसके लिए दो शिफ्ट में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
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प्रत्याशियों और एजेंटों के लिए मतगणना के दौरान 72 घंटे पहले की निगेटिव कोरोना जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता को जिला निर्वाचन अधिकारी ने खत्म कर दिया है। जिन प्रत्याशियों और उनके एजेंटों के पास जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनको भी मतगणना स्थल पर प्रवेश दिया जाएगा। - प्रमेंद्र सिंह पटेल, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी