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Budaun News: जमीन पर कब्जे के मामले में अदालत ने जारी किए समन

Wed, 10 Apr 2024 01:53 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 10 Apr 2024 01:53 AM IST
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Court issues summons in land possession case
बदायूं। वजीरगंज नगर पंचायत की जमीन पर 22 दुकानों के निर्माण समेत सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में राहुल वार्ष्णेय को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। अब न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश कोमल श्रीवास्तव ने उनके प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया है। अदालत में हाजिर होने के लिए समन जारी किए हैं।
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मई 2022 में वजीरगंज के रामलीला मैदान और तालाबों पर अवैध कब्जा कर दुकानें बनवाने के मामले में राहुल वार्ष्णेय समेत अन्य के खिलाफ नगर पंचायत के ईओ और लेखपालों की ओर से आठ मामले दर्ज कराए गए थे। ईओ की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में राहुल वार्ष्णेय पर नगर पंचायत की जमीन पर कब्जा कर 22 दुकानों का निर्माण कराने का आरोप था।
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इसके अलावा हलका लेखपाल सज्जाद हुसैन की ओर से दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा गया था कि भूमि संख्या 290 अभिलेखों में गांव की आबादी में अंकित है। राहुल समेत अन्य ने कब्जा कर लिया है। इसी तरह से तालाबों की जमीन पर कब्जे के मामलों में छह अन्य लेखपालों की ओर से राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की तो राहुल ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।

नवरात्र पर संकटा देवी मंदिर में स्थापित की गई माता रानी की भव्य मूर्तिं- आयोजक

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