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Budaun News: कोरल मोटर्स को देने होंगे परिवादी को दो लाख रुपये
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बदायूं। कोरम मोटर्स डीलर ने अधिक धनराशि उपभोक्ता से वसूल ली। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता फोरम में अपना वाद दायर किया। शुक्रवार को उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष संजीव यादव ने मामले की सुनवाई करते हुए एंबुलेंस की बुकिंग धनराशि से अधिक धनराशि वसूलने को सेवा में कमी मानते हुए कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर विक्रेता को अतिरिक्त वसूली गई धनराशि ब्याज सहित दो लाख रुपये लौटाने का आदेश पारित किया है।
थाना सहसवान निवासी परिवादिनी अजरा बी ने 23 अगस्त 2024 को परिवाद दायर किया था। बताया था कि अपनी चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने मारुति कंपनी की एक इको एंंबुलेंस वर्ष 2017 में अंकन 4,02095 रुपये में कंपनी के अधिकृत विक्रेता कोरल मोटर्स पर 10,000 रुपये अग्रिम धनराशि जमा करके बुक की थी।
नवंबर 2023 में मारुति के डीलर ने जब परिवादिनी को एंबुलेंस की डिलीवरी दी तो तयशुदा बुकिंग धनराशि के विपरीत उससे 7,95,748 रुपये प्राप्त कर लिए और आश्वासन दिया कि अधिक प्राप्त की गई धनराशि कंपनी से अप्रूवल के बाद परिवादिनी को लौटा दी जाएगी। बावजूद इसके अतिरिक्त वसूली गई धनराशि नहीं लौटाई गई।
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तब परिवादिनी ने जिला उपभोक्ता आयोग में अपने अधिवक्ता ज़ियाउर रहमान समी से परिवाद दायर कराया, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आयोग के अध्यक्ष संजीव यादव व सदस्य अनीता ने यह आदेश पारित किया कि विपक्षी कोरल मोटर्स परिवादिनी को अंकन 2,01483 रुपये वाद दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज सहित अदा करेंगे। ढाई हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान किया जाएगा।
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थाना सहसवान निवासी परिवादिनी अजरा बी ने 23 अगस्त 2024 को परिवाद दायर किया था। बताया था कि अपनी चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्होंने मारुति कंपनी की एक इको एंंबुलेंस वर्ष 2017 में अंकन 4,02095 रुपये में कंपनी के अधिकृत विक्रेता कोरल मोटर्स पर 10,000 रुपये अग्रिम धनराशि जमा करके बुक की थी।
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नवंबर 2023 में मारुति के डीलर ने जब परिवादिनी को एंबुलेंस की डिलीवरी दी तो तयशुदा बुकिंग धनराशि के विपरीत उससे 7,95,748 रुपये प्राप्त कर लिए और आश्वासन दिया कि अधिक प्राप्त की गई धनराशि कंपनी से अप्रूवल के बाद परिवादिनी को लौटा दी जाएगी। बावजूद इसके अतिरिक्त वसूली गई धनराशि नहीं लौटाई गई।
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तब परिवादिनी ने जिला उपभोक्ता आयोग में अपने अधिवक्ता ज़ियाउर रहमान समी से परिवाद दायर कराया, जिसमें दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आयोग के अध्यक्ष संजीव यादव व सदस्य अनीता ने यह आदेश पारित किया कि विपक्षी कोरल मोटर्स परिवादिनी को अंकन 2,01483 रुपये वाद दायर करने की तिथि से छह प्रतिशत ब्याज सहित अदा करेंगे। ढाई हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भुगतान किया जाएगा।