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UP News: बदायूं में ग्राम समाज की जमीन पर बनी मस्जिद जमींदोज, दो बुलडोजरों से तीन घंटे में किया ध्वस्त

Thu, 11 Jun 2026 06:09 PM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 11 Jun 2026 06:09 PM IST
सार

बदायूं के कादरचौक क्षेत्र के मजरा चतुरीनगला में ग्राम समाज की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को प्रशासन की टीम ने ढहा दिया। न्यायालय के आदेश पर बृहस्पतिवार शाम यह कार्रवाई की गई। 

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Bulldozer runs on illegal mosque built on government land in Budaun
बुलडोजर से ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण - फोटो : संवाद

विस्तार

बदायूं के कादरचौक क्षेत्र के चतुरी नगला गांव में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को बृहस्पतिवार शाम प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। पीएसी और तीन सर्किल की भारी पुलिस फोर्स के कड़े पहरे में दो बुलडोजरों ने तीन घंटे के भीतर पूरे भवन को जमींदोज कर दिया। यह कार्रवाई तहसीलदार सदर कोर्ट से दूसरी बार बेदखली का आदेश जारी होने और तीन बार नोटिस दिए जाने के बाद की गई। 

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ककोड़ा मजरा की प्रधान अमरवती ने अपनी पंचायत के गांव चतुरी नगला में अवैध रूप से निर्माण कर मस्जिद बनाकर नमाज पढ़े जाने की लिखित शिकायत की थी। बाद में तहसीलदार सदर कोर्ट में वाद दायर किया गया। इसमें तहसीलदार कोर्ट ने 22 जुलाई 2022 को ग्राम समाज की भूमि पर बेदखली का आदेश सुनाया। कोर्ट ने निर्माण अवैध बताते हुए भवन को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे।
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तीन नोटिस के बाद की गई कार्रवाई 
इसके बाद तहसीलदार कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध आले हसन पुत्र बुद्धी अपील में डीएम कोर्ट में चला गया। डीएम कोर्ट ने दोबारा सुनवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद तहसीलदार सदर कोर्ट ने पुन: निर्माण को अवैध करार देते हुए 21 मई 2026 को भवन को तोड़ने के आदेश दिए। तहसीलदार कोर्ट के आदेश के क्रम में तहसील प्रशासन ने एक सप्ताह पहले नोटिस चस्पा कराए थे। तीन नोटिस देने के बाद बृहस्पतिवार को एसडीएम सदर मोहित के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। 
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एसडीएम सदर मोहित ने बताया कि चतुरी नगला में मस्जिद निर्माण को तहसीलदार कोर्ट से अवैध करार दिया गया था। इसी आधार पर बृहस्पतिवार शाम दो बुलडोजर से अवैध निर्माण तीन घंटे में ढहा दिया गया। 



 

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