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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   Bride slapped at in-laws' home; 20,000 per month to be paid in domestic violence case.

Budaun News: ससुराल में दुल्हन को जड़े थप्पड़, घरेलू हिंसा में हर माह देने होंगे 20 हजार रुपये

Fri, 24 Jul 2026 12:18 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2026 12:18 AM IST
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Bride slapped at in-laws' home; 20,000 per month to be paid in domestic violence case.
बदायूं। शादी के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन के गाल पर तीन थप्पड़ जड़ना पति सहित अन्य ससुरालियों को काफी महंगा पड़ गया। सहसवान के न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र सिंह की कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वाद को स्वीकार कर मोहल्ला बजरिया निवासी सृष्टि माहेश्वरी के पक्ष को सुना।
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कोर्ट ने एकपक्षीय निर्णय लेते हुए सृष्टि के पति अंकुश माहेश्वरी निवासी तुलसीवन देवी अट्टास रोड, वृन्दावन देव (मथुरा) को आदेश दिया है कि वह पीड़िता के साथ मायके आकर घरेलू हिंसा नहीं करेंगे। पीड़िता को किराये पर रहने के लिए पांच हजार रुपये और भरण-पोषण के लिए 15 हजार रुपये प्रति माह अदा करने के साथ ही प्रतिकर क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को तीन लाख रुपये एकमुश्त अदा करेंगे।
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पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वह शादी के बाद ससुराल पहुंची तो पति व अन्य ससुरालियों ने उसके गाल पर तीन थप्पड़ जड़ दिए थे। बरात की विदाई के दौरान रिश्तेदारों को मिलाई के रुपये नहीं देने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की। यह भी आरोप लगाया कि सास ने गले से दो सोने के हार, हाथों से दोनों चूड़ी भी उतार ली थीं।
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धक्का देकर कमरे में बंद करने का भी आरोप लगाया था। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सृष्टि माहेश्वरी का घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वाद आंशिक रूप से एकपक्षीय तौर पर स्वीकार किया गया है। आरोपियों को आदेश दिया कि वे भविष्य में पीड़िता के साथ किसी भी प्रकार की मानसिक शारीरिक, आर्थिक घरेलू हिंसा उसके मायके में आकर नहीं करेंगे।
कोर्ट ने सहसवान थानाध्यक्ष और वृन्दावन थानाध्यक्ष को आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पीड़िता के पति अंकुश माहेश्वरी को आदेश दिया है कि पीड़िता के मायके में रहने के दौरान भी किराये पर निवास के लिए पांच हजार रुपये ओर भरण-पोषण के लिए 15 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान करें।

भरण-पोषण और किराये की धनराशि आदेश देने की तारीख से देय होगी। प्रति माह 20 हजार की रकम हर माह की 10 तारीख पर प्रत्येक दशा में देनी होगी। इसके साथ प्रतिकर क्षतिपूर्ति के रूप में तीन लाख रुपये एकमुश्त किस्त के रूप में देने होंगे। यदि पति यह धनराशि देने में असमर्थ रहता है तो पीड़िता को यह धनराशि ससुर नीरज माहेश्वरी पुत्र महेंद्र पाल माहेश्वरी और सास उपदेश माहेश्वरी पत्नी नीरज माहेश्वरी अदा करने के लिए बाध्य होंगे।
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