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दो बीडीओ और प्रधान समेत सात पर एफआईआर का आदेश
बदायूं
Updated Tue, 25 Aug 2015 07:54 PM IST
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इस्लामनगर ब्लाक के गांव राजपुर रोशन नगर में विकास खंड द्वारा नाला का निर्माण किए बगैर पूरी रकम हड़पने का मामला सामने आया है। यहां तक मनरेगा के जॉब कार्ड धारकों का भी धन निकाल दिया गया। जब यह मामला न्यायिक दंडाधिकारी बिसौली के यहां पहुंचा, तो उन्होंने निर्माण काल में तैनात रहे दो बीडीओ, प्रधान और अन्य कर्मचारियों समेत सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के थाना इस्लामनगर को आदेश दिए हैं।
इस्लामनगर ब्लाक के गांव राजपुर रोशननगर निवासी रामपाल सिंह पुत्र छत्र पाल सिंह ने न्यायिक दंडाधिकारी बिसौली के यहां याचिका दायर कर बताया कि उनके गांव में बिना नाला निर्माण के ब्लाक से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रधान से सांठगांठ करके लाखों रुपये डकार लिए हैं और नाले का निर्माण भी नहीं हो सका है। याची ने बताया कि उसने इस संबंध में जनसूचना अधिकार के तहत नाले की सूचना मांगी थी, लेकिन उनको नहीं दी गई। इससे ब्लाक के जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना भी पड़ चुका है।
याची के प्रार्थना पत्र पर न्यायिक दंडाधिकारी बिसौली लोकेश कुमार ने प्रधान सुलेखा देवी पत्नी अशोक कुमार, तत्कालीन बीडीओ जेबी पाठक, बीडीओ संजय यादव, तत्कालीन सचिव कुलदीप शर्मा, सुखदेव, जेई सीएस सिद्दीकी, रोजगार सेवक अजीत सिंह के खिलाफ इस्लामनगर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं।
इस्लामनगर ब्लाक के गांव राजपुर रोशननगर निवासी रामपाल सिंह पुत्र छत्र पाल सिंह ने न्यायिक दंडाधिकारी बिसौली के यहां याचिका दायर कर बताया कि उनके गांव में बिना नाला निर्माण के ब्लाक से जुड़े अधिकारी और कर्मचारियों ने प्रधान से सांठगांठ करके लाखों रुपये डकार लिए हैं और नाले का निर्माण भी नहीं हो सका है। याची ने बताया कि उसने इस संबंध में जनसूचना अधिकार के तहत नाले की सूचना मांगी थी, लेकिन उनको नहीं दी गई। इससे ब्लाक के जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना भी पड़ चुका है।
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याची के प्रार्थना पत्र पर न्यायिक दंडाधिकारी बिसौली लोकेश कुमार ने प्रधान सुलेखा देवी पत्नी अशोक कुमार, तत्कालीन बीडीओ जेबी पाठक, बीडीओ संजय यादव, तत्कालीन सचिव कुलदीप शर्मा, सुखदेव, जेई सीएस सिद्दीकी, रोजगार सेवक अजीत सिंह के खिलाफ इस्लामनगर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज किए जाने के आदेश दिए हैं।
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