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Budaun News: प्रजापति समाज के आवेदकों को सब्सिडी के साथ मिलेगा ऋण
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बदायूं। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत इच्छुक प्रजापति समाज के लोगों से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों एवं पारंपरिक कारीगरों को माटीकला उद्योग स्थापित करने के लिए 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
जिला माटीकला/ग्रामोद्योग अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि प्रजापति समाज के उद्यमियों को बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत/वितरित किया जाएगा। इसमें मशीन एवं उपकरण खरीदने के लिए विभाग से 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना में आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा बड़े प्रोजेक्ट पांच लाख से अधिक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8 वीं पास निर्धारित है। संबंधित कार्य में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में आरक्षण शासनादेश के अनुसार लागू रहेगा।
इच्छुक आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://upmatikala board.in/ पर जाकर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से दिनांक 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद हस्ताक्षरित प्रति जिला माटीकला/ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करनी होगी।
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जिला माटीकला/ग्रामोद्योग अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि प्रजापति समाज के उद्यमियों को बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत/वितरित किया जाएगा। इसमें मशीन एवं उपकरण खरीदने के लिए विभाग से 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। योजना में आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए तथा बड़े प्रोजेक्ट पांच लाख से अधिक के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 8 वीं पास निर्धारित है। संबंधित कार्य में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में आरक्षण शासनादेश के अनुसार लागू रहेगा।
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इच्छुक आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://upmatikala board.in/ पर जाकर या जनसेवा केंद्र के माध्यम से दिनांक 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद हस्ताक्षरित प्रति जिला माटीकला/ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करनी होगी।
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