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साधना हत्याकांड की आरोपी कमलेश की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 29 Jan 2019 08:10 PM IST
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Updated Tue, 29 Jan 2019 08:10 PM IST
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साधना हत्याकांड की आरोपी कमलेश की जमानत अर्जी खारिज
बदायूं। प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा हत्याकांड की आरोपी पीसी शर्मा की पत्नी कमलेश शर्मा की जमानत अर्जी सीजेएम अमरजीत ने खारिज कर दी।
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सोमवार को कमलेश शर्मा ने खुद ही कोर्ट में सरेंडर किया था। उन्होंने गंभीर बीमारी से ग्रस्त होने और जिला अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने को प्रार्थना पत्र दिया था। चूंकि वादिनी विपर्णा गौड़, जो कि मृतका की छोटी बहन और अधिवक्ता भी हैं, उन्होंने कोर्ट में इस बात का प्रार्थना पत्र दिया था कि कमलेश शर्मा को किसी तरह की गंभीर बीमारी नहीं है। वह कोर्ट को गुमराह करके अस्पताल में भर्ती होने का प्रयास कर रहीं हैं। उनके प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए सीजेेएम अमरजीत ने सोमवार को ही सीएमओ को एक पैनल गठित कर कमलेश की चिकित्सकीय जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। मंगलवार को सीजेएम ने कमलेश शर्मा के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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प्रभारी निरीक्षक तीन दिन की छुट्टी पर, नहीं हुए कोर्ट में हाजिर
प्रभारी डीजीसी साधना शर्मा हत्याकांड की आरोपी कमलेश शर्मा को बरेली के एक निजी अस्पताल में इलाज कराने के दौरान अपने स्तर से जमानत देने के मामले में कोर्ट के निशाने पर आए प्रभारी निरीक्षक उझानी विनोद कुमार मंगलवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। दरोगा शिवेंद्र सिंह ने कोर्ट में रिपोर्ट प्रेषित करके कहा कि प्रभारी निरीक्षक 26 जनवरी से तीन दिन के अवकाश पर हैं।
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