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दहेज हत्या में पति को आठ साल की कैद

Fri, 22 Feb 2019 12:11 AM IST
pawan chandra पवन चंद्रा
Updated Fri, 22 Feb 2019 12:11 AM IST
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दहेज हत्या में पति को आठ साल की कैद
बदायूं। करीब साढ़े तीन साल पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में नामजद पति को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने मुजरिम ठहराते हुए आठ साल की कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ससुर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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दहेज हत्या की वारदात जनपद संभल के थाना गुन्नौर के गांव झुकैरा में दो अगस्त 2015 को हुई थी। थाना धनारी के जयराम नगर निवासी वादी सरनाम सिंह द्वारा लिखवाई रिपोर्ट में कहा गया था कि उसने अपनी पुत्री राजश्री की शादी झुकैरा निवासी अवधेश कुमार सिंह पुत्र अतर सिंह यादव के साथ की थी। उसने राजश्री की शादी में छह लाख के करीब नकद दिया था, लेकिन उसकी पुत्री के ससुराल वाले दिए गए दहेज से खुश नहीं थे और दहेज में राजश्री से कार की मांग पूरी करवाने को कहते थे। मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री को तरह तरह से प्रताड़ित करते थे। राजश्री को उसके ससुराल वालों ने दो अगस्त-15 को गला दबाकर मार डाला। सरनाम सिंह ने राजश्री के पति अवधेश कुमार सिंह, ससुर अतर सिंह, जेठानी सुनीता, जेठ प्रहलाद और कैलाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद पति अवधेश और ससुर अतर सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपर सत्र न्यायधीश अशोक कुमार ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी रईस अहमद और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद दहेज हत्या में नामजद पति अवधेश को दोषी मानते हुए आठ साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, जबकि ससुर अतर सिंह को बरी कर दिया।
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