फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Budaun News ›   फिरौती को अपहरण करने में चार मुजरिमो को उम्रकैद

फिरौती को अपहरण करने में चार मुजरिमो को उम्रकैद

Wed, 05 Dec 2018 12:02 AM IST
Updated Wed, 05 Dec 2018 12:02 AM IST
विज्ञापन
फिरौती को अपहरण करने में चार मुजरिमो को उम्रकैद
फिरौती के लिए अपहरण करने
विज्ञापन

में चार मुजरिमों को उम्रकैद
बिसौली इलाके में 23 साल पहले किया था टेंपो मालिक को अगवा पुलिस ने गन्ने के खेत से किया था बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। करीब 23 साल पहले थाना बिसौली इलाके में फिरौती के लिए किए गए टेंपो मालिक के अपहरण के मामले में चार मुजरिमों को स्पेशल जज डकैती पंकज कुमार अग्रवाल ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन मुजरिमों में से एक पर 30 हजार बाकी तीन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फिरौती के लिए अपहरण की यह वारदात 24 मार्च 1996 को हुई थी। गांव आसफपुर थाना फैजगंज बेहटा निवासी रमेश प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र मेघसिंह ने बिसौली कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका बेटा मनोज कुमार सिंह राठौड़ अपना टेंपो सही कराने को बिसौली गया था। शाम को कंडक्टर टिल्लू पुत्र अशरफ निवासी आसफपुर के साथ घर वापस आ रहा था। तभी शाम सवा सात बजे के करीब जब वे रतनपुर के पास पहुंचे वैसे ही तीन अज्ञात लोगों ने हथियारों के बल पर उन्हें रोक लिया। उसके बेटे से नाम-पता पूछा और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अगवा करके ले गए। रास्ते में आते हुए लोगों ने देखा। टिल्लू ने घर आकर इस घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन मनोज का पता नहीं चला। इसके साथ ही अन्य संभावित स्थानों पर तलाश किया फिर भी कहीं कोई सुराग नहीं लगा। एक अप्रैल को मुखबिर ने सूचना दी कि एक अपह्त व्यक्ति गांव सर्वा में ईख के खेत में पड़ा है। पुलिस ने वहां पर दबिश दी तो देखा कि युवक बंधा पड़ा है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम मनोज कुमार सिंह निवासी आसफपुर बताया।
विज्ञापन

पुलिस ने मौके से भूरा पुत्र हेत सिंह निवासी करनपुर थाना उघैती, बहादुर पुत्र मूलचंद्र निवासी गांव पथरा थाना चंदौसी (संभल) और अमर सिंह पुत्र अंगनलाल यादव निवासी गांव मानपुर थाना फैजगंज बेहटा, कृष्ण गोपाल शर्मा पुत्र प्रेमशंकर निवासी आसफपुर को पकड़ा। इन्होंने कहा कि मनोज का फिरौती को अपहरण किया था। बताया कि शेर सिंह पुत्र रुस्तम निवासी परसेरा बिसौली मौके से भाग गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
विज्ञापन
विज्ञापन

स्पेशल जज पंकज कुमार अग्रवाल ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्ञान स्वरूप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद शेर सिंह, भूरा, बहादुर और अमरसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । दौराने मुकदमा कृष्ण गोपाल शर्मा की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed