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फिरौती को अपहरण करने में चार मुजरिमो को उम्रकैद
Updated Wed, 05 Dec 2018 12:02 AM IST
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फिरौती के लिए अपहरण करने
में चार मुजरिमों को उम्रकैद
बिसौली इलाके में 23 साल पहले किया था टेंपो मालिक को अगवा पुलिस ने गन्ने के खेत से किया था बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। करीब 23 साल पहले थाना बिसौली इलाके में फिरौती के लिए किए गए टेंपो मालिक के अपहरण के मामले में चार मुजरिमों को स्पेशल जज डकैती पंकज कुमार अग्रवाल ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन मुजरिमों में से एक पर 30 हजार बाकी तीन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फिरौती के लिए अपहरण की यह वारदात 24 मार्च 1996 को हुई थी। गांव आसफपुर थाना फैजगंज बेहटा निवासी रमेश प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र मेघसिंह ने बिसौली कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका बेटा मनोज कुमार सिंह राठौड़ अपना टेंपो सही कराने को बिसौली गया था। शाम को कंडक्टर टिल्लू पुत्र अशरफ निवासी आसफपुर के साथ घर वापस आ रहा था। तभी शाम सवा सात बजे के करीब जब वे रतनपुर के पास पहुंचे वैसे ही तीन अज्ञात लोगों ने हथियारों के बल पर उन्हें रोक लिया। उसके बेटे से नाम-पता पूछा और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अगवा करके ले गए। रास्ते में आते हुए लोगों ने देखा। टिल्लू ने घर आकर इस घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन मनोज का पता नहीं चला। इसके साथ ही अन्य संभावित स्थानों पर तलाश किया फिर भी कहीं कोई सुराग नहीं लगा। एक अप्रैल को मुखबिर ने सूचना दी कि एक अपह्त व्यक्ति गांव सर्वा में ईख के खेत में पड़ा है। पुलिस ने वहां पर दबिश दी तो देखा कि युवक बंधा पड़ा है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम मनोज कुमार सिंह निवासी आसफपुर बताया।
पुलिस ने मौके से भूरा पुत्र हेत सिंह निवासी करनपुर थाना उघैती, बहादुर पुत्र मूलचंद्र निवासी गांव पथरा थाना चंदौसी (संभल) और अमर सिंह पुत्र अंगनलाल यादव निवासी गांव मानपुर थाना फैजगंज बेहटा, कृष्ण गोपाल शर्मा पुत्र प्रेमशंकर निवासी आसफपुर को पकड़ा। इन्होंने कहा कि मनोज का फिरौती को अपहरण किया था। बताया कि शेर सिंह पुत्र रुस्तम निवासी परसेरा बिसौली मौके से भाग गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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स्पेशल जज पंकज कुमार अग्रवाल ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्ञान स्वरूप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद शेर सिंह, भूरा, बहादुर और अमरसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । दौराने मुकदमा कृष्ण गोपाल शर्मा की मौत हो गई।
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में चार मुजरिमों को उम्रकैद
बिसौली इलाके में 23 साल पहले किया था टेंपो मालिक को अगवा पुलिस ने गन्ने के खेत से किया था बरामद
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। करीब 23 साल पहले थाना बिसौली इलाके में फिरौती के लिए किए गए टेंपो मालिक के अपहरण के मामले में चार मुजरिमों को स्पेशल जज डकैती पंकज कुमार अग्रवाल ने दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन मुजरिमों में से एक पर 30 हजार बाकी तीन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
फिरौती के लिए अपहरण की यह वारदात 24 मार्च 1996 को हुई थी। गांव आसफपुर थाना फैजगंज बेहटा निवासी रमेश प्रताप सिंह राठौड़ पुत्र मेघसिंह ने बिसौली कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई थी कि उसका बेटा मनोज कुमार सिंह राठौड़ अपना टेंपो सही कराने को बिसौली गया था। शाम को कंडक्टर टिल्लू पुत्र अशरफ निवासी आसफपुर के साथ घर वापस आ रहा था। तभी शाम सवा सात बजे के करीब जब वे रतनपुर के पास पहुंचे वैसे ही तीन अज्ञात लोगों ने हथियारों के बल पर उन्हें रोक लिया। उसके बेटे से नाम-पता पूछा और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर अगवा करके ले गए। रास्ते में आते हुए लोगों ने देखा। टिल्लू ने घर आकर इस घटना की सूचना दी। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची लेकिन मनोज का पता नहीं चला। इसके साथ ही अन्य संभावित स्थानों पर तलाश किया फिर भी कहीं कोई सुराग नहीं लगा। एक अप्रैल को मुखबिर ने सूचना दी कि एक अपह्त व्यक्ति गांव सर्वा में ईख के खेत में पड़ा है। पुलिस ने वहां पर दबिश दी तो देखा कि युवक बंधा पड़ा है। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम मनोज कुमार सिंह निवासी आसफपुर बताया।
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पुलिस ने मौके से भूरा पुत्र हेत सिंह निवासी करनपुर थाना उघैती, बहादुर पुत्र मूलचंद्र निवासी गांव पथरा थाना चंदौसी (संभल) और अमर सिंह पुत्र अंगनलाल यादव निवासी गांव मानपुर थाना फैजगंज बेहटा, कृष्ण गोपाल शर्मा पुत्र प्रेमशंकर निवासी आसफपुर को पकड़ा। इन्होंने कहा कि मनोज का फिरौती को अपहरण किया था। बताया कि शेर सिंह पुत्र रुस्तम निवासी परसेरा बिसौली मौके से भाग गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
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स्पेशल जज पंकज कुमार अग्रवाल ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्ञान स्वरूप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद शेर सिंह, भूरा, बहादुर और अमरसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । दौराने मुकदमा कृष्ण गोपाल शर्मा की मौत हो गई।