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Budaun News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास

Thu, 10 Jul 2025 01:00 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 10 Jul 2025 01:00 AM IST
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10 years imprisonment to the accused of kidnapping and raping a teenager
बदायूं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैै।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 21 अक्तूबर 2016 की शाम साढ़े चार बजे उनकी बेटी को गंगाशरण उर्फ राधे बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। आरोपी बेटी की मदद से घर में रखे सोने चांदी के जेवरात भी ले गया है। पुलिस को खोजबीन के बाद किशोरी मिल गई। किशोरी ने कोर्ट में हुए बयान में बताया कि गंगा शरण उर्फ राधे ने उसे दिल्ली ले गया। जहां उसके एक कमरे में बंद रखा। उसका दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। बुधवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की अधिवक्ता की दलील सुनी। इसके बाद कोर्ट ने गंगा शरण उर्फ राधे को किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में दोषी करार देकर उसे दस के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उसपर 85 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया हैं।
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