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Budaun News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल की कैद
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बदायूं। चार साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश निधि ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
मुजरिया थानाक्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 24 जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 13 जनवरी 2021 को उसकी बेटी को तुला सिंह बहला-फसलाकर अपहृत कर ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद किशोरी को भी खोज निकाला।
आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके बाद किशोरी के न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। किशोरी ने जबरन साथ ले जाने और दुष्कर्म करने की बात कही, जिसके बाद मुकदमे में अपहरण के साथ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ा कर विवेचना उप निरीक्षक धनवीर सिंह को दी गई।
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विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्र कर व गवाहों के बयानों की सीडी तैयार कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय पॉक्सो की न्यायाधीश ने दोषी तुला सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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मुजरिया थानाक्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 24 जनवरी 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि 13 जनवरी 2021 को उसकी बेटी को तुला सिंह बहला-फसलाकर अपहृत कर ले गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद किशोरी को भी खोज निकाला।
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आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। इसके बाद किशोरी के न्यायालय में बयान दर्ज कराए गए। किशोरी ने जबरन साथ ले जाने और दुष्कर्म करने की बात कही, जिसके बाद मुकदमे में अपहरण के साथ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ा कर विवेचना उप निरीक्षक धनवीर सिंह को दी गई।
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विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य एकत्र कर व गवाहों के बयानों की सीडी तैयार कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय पॉक्सो की न्यायाधीश ने दोषी तुला सिंह को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।