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Bijnor News: पुलिस पर जानलेवा हमले में जाकिर को पांच साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामलाल ने पुलिस पर हुए जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए गुड्डू उर्फ जाकिर को पांच वर्ष के कारावास एवं सात हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार थाना नूरपुर के उपनिरीक्षक दिसंबर 2017 में जब गश्त पर थे, तब उन्हें सूचना मिली की लूट के मामले में वांछित जाकिर उर्फ गुड्डू दो साथियों के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम अस्करीपुर से मुरादाबाद रोड पर आएगा। जब वह अस्करीपुर गेट पर पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति आते दिखाई दिए। जिन्होंने पुलिस बल पर फायर झोंक दिया , पुलिस वाले गेट की आड़ लेकर बचे। पुलिस ने घेर कर इन तीनों को पकड़ लिया। मोटरसाइकिल चलाने वाले ने अपना नाम परीक्षित बताया, बीच में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम गुड्डू उर्फ जाकिर बताया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा एक नाल में फंसा खाली खोखा, तीन जिंदा कारतूस, एक पाजेब मिला। वहीं तीसरे ने अपना नाम चांद बताया।
उसके पास से 315 बोर का तमंचा और उसमें फायर हुआ खोखा व माइक्रो कंपनी का मोबाइल मिला। इन लोगों ने लूट की कई वारदात में हाथ होना बताया। इस मामले में परीक्षित, चांद की पत्रावली अलग हो गई। अदालत ने जाकिर की पत्रावली पर सुनवाई पूरी करते हुए गुड्डू उर्फ जाकिर को पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने एवं अवैध शस्त्र रखने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामलाल ने पुलिस पर हुए जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए गुड्डू उर्फ जाकिर को पांच वर्ष के कारावास एवं सात हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार थाना नूरपुर के उपनिरीक्षक दिसंबर 2017 में जब गश्त पर थे, तब उन्हें सूचना मिली की लूट के मामले में वांछित जाकिर उर्फ गुड्डू दो साथियों के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम अस्करीपुर से मुरादाबाद रोड पर आएगा। जब वह अस्करीपुर गेट पर पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति आते दिखाई दिए। जिन्होंने पुलिस बल पर फायर झोंक दिया , पुलिस वाले गेट की आड़ लेकर बचे। पुलिस ने घेर कर इन तीनों को पकड़ लिया। मोटरसाइकिल चलाने वाले ने अपना नाम परीक्षित बताया, बीच में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम गुड्डू उर्फ जाकिर बताया। उसके पास से 315 बोर का तमंचा एक नाल में फंसा खाली खोखा, तीन जिंदा कारतूस, एक पाजेब मिला। वहीं तीसरे ने अपना नाम चांद बताया।
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उसके पास से 315 बोर का तमंचा और उसमें फायर हुआ खोखा व माइक्रो कंपनी का मोबाइल मिला। इन लोगों ने लूट की कई वारदात में हाथ होना बताया। इस मामले में परीक्षित, चांद की पत्रावली अलग हो गई। अदालत ने जाकिर की पत्रावली पर सुनवाई पूरी करते हुए गुड्डू उर्फ जाकिर को पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने एवं अवैध शस्त्र रखने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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