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Bijnor News: सात साल की बालिका से छेड़खानी में तीन साल दो माह की सजा

Thu, 20 Nov 2025 11:32 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Thu, 20 Nov 2025 11:32 PM IST
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Three years and two months' imprisonment for molesting a seven-year-old girl
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम प्रकाश चंद शुक्ला ने तीन साल की बालिका से छेड़खानी के मामले में अभियुक्त सुभाष सैनिक को दोषी पाया है। जिसे 38 माह के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना शिवालां कला में साल 2020 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि आरोपी सुभाष सैनी पुत्र मनोहरी गांव सेला उसकी सात साल की बेटी को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। जिसने गांव के बाहर जंगल में ले जाकर बालिका से छेड़खानी की। इस मामले में विवेचना करते हुए छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट आदि धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई करने के बाद सुभाष सैनी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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