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Bijnor News: किशोरी के अपहरण के दोषी को तीन साल तीन माह की सजा

Thu, 29 Feb 2024 01:35 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 29 Feb 2024 01:35 AM IST
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Three years and three months' imprisonment to the accused of kidnapping of a teenage girl
संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने किशोरी के अपहरण में दोषी पाते हुए सुरेंद्र सिंह को तीन वर्ष तीन माह के कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 20 हजार की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना नूरपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 11 मार्च 2019 को दिन के 11:00 बजे सुबह सुरेंद्र सिंह निवासी शाहनजरपुर उसकी 17 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। लड़की अपने साथ सोने के जेवरात और नकदी भी ले गई। कोर्ट ने इस मामले में सुरेंद्र सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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