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Bijnor News: युवती से दुष्कर्म में अभियुक्त को सात साल के कारावास की सजा

Sat, 14 Mar 2026 12:24 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Mar 2026 12:24 AM IST
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The accused was sentenced to seven years' imprisonment for raping a young woman.
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश अशोक भारतेंदु ने युवती से दुष्कर्म में अभियुक्त को अमित सैनी को दोषी पाया है। अमित सैनी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान ने बताया कि थाना नगीना देहात में एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि 14 जुलाई 2022 की रात अपने परिवार के साथ छत पर सोया हुआ था। रात में उसकी बेटी शौच के लिए जंगल की तरफ गई। जहां पर घात लगाए बैठे अमित सैनी पुत्र विमल ने उसे पकड़ लिया और चाकू की नोक पर जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह के वक्त उसकी बेटी बदहवास हालत में खेत में पड़ी मिली। पीड़िता ने होश में आने पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मामले में अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने भी मजबूत तरीके से अदालत में केस की पैरवी की।
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