फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Minorities Commission reached the matter of forced conversion

Bijnor News: अल्पसंख्यक आयोग पहुंचा जबरन धर्मांतरण का मामला

Sun, 01 Jan 2023 11:30 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 01 Jan 2023 11:30 PM IST
विज्ञापन
Minorities Commission reached the matter of forced conversion
अल्पसंख्यक आयोग पहुंचा जबरन धर्मांतरण का मामला
विज्ञापन

बिजनौर। ईसाई धर्म में शामिल होने से मना करने पर सिख समाज के युवक से मारपीट का मामला अल्पसंख्यक आयोग तक पहुंच गया है। आयोग के सदस्य ने बिजनौर पुलिस से पूरे मामले की जानकारी ली है। मामले में पुलिस अब तक दो आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि पांच फरार चल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह एडवोकेट ने एसपी बिजनौर से फोन पर मामले की जानकारी ली है। बता दें कि बढ़ापुर थाना क्षेत्र के गांव चंपतपुर चकला के रहने वाले सिख युवक गुरप्रीत सिंह के साथ इस वजह से मारपीट की गई थी कि उसने ईसाई धर्म अपनाने से इन्कार कर दिया था। आरोपी उसे ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए कह रहे थे। मामले में पीड़ित युवक के पिता की ओर से बलविंदर सिंह, मंगल सिंह, छिंदर सिंह, अमरीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी छिंदर और बलविंदर को गिरफ्तार कर लिया।
विज्ञापन

इस घटना के बाद ही दूसरी रिपोर्ट विश्व हिंदू महासंघ के जिला संगठन मंत्री ने पांच लोगों के खिलाफ दर्ज कराई। जिसमें बलविंदर और छिंदर के साथ साथ फौजा सिंह, यूनुस मसी और नेवीजन को भी आरोपी बनाया गया। इन पर ईसाई धर्म के प्रचारकों से मिलकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। अब मामला अल्पसंख्यक आयोग तक पहुंच गया है। एसपी दिनेश सिंह ने बताया कि मामले में बिजनौर पुलिस संज्ञान ले चुकी है। हालांकि अल्पसंख्यक आयोग से जानकारी मांगी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed