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Bijnor News: जानलेवा हमले में आजीवन कारावास की सजा
Wed, 17 May 2023 12:52 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Wed, 17 May 2023 12:52 AM IST
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- न्यायालय ने दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने जानलेवा हमले में दोषी पाते हुए खूब सिंह को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि वसूल होने पर 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार थाना धामपुर के गांव पाडली निवासी महिपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अनुसूचित जाति का है। उसकी लड़की शिवानी जो मोरना डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। रोजाना की तरह 16 फरवरी 2018 को परीक्षा देकर मोरना डिग्री कॉलेज से वापस आ रही थी। जैसे ही वह उमरी के जंगल से गुजर रही थी तो गांव मोरना के खूब सिंह ने शिवानी को जान से मारने की नियत से दिन में ढाई बजे तमंचे से गोली मार दी। जो उसके सीने में लगी। गोली लगने से वह घायल हो गई। उसे गंभीर अवस्था में धामपुर लाया गया, वहां से उसे बिजनौर भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस ने खूब सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से इस घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए थे। अदालत ने इस मामले में खूब सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। एससी एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने जानलेवा हमले में दोषी पाते हुए खूब सिंह को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि वसूल होने पर 10 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार थाना धामपुर के गांव पाडली निवासी महिपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अनुसूचित जाति का है। उसकी लड़की शिवानी जो मोरना डिग्री कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। रोजाना की तरह 16 फरवरी 2018 को परीक्षा देकर मोरना डिग्री कॉलेज से वापस आ रही थी। जैसे ही वह उमरी के जंगल से गुजर रही थी तो गांव मोरना के खूब सिंह ने शिवानी को जान से मारने की नियत से दिन में ढाई बजे तमंचे से गोली मार दी। जो उसके सीने में लगी। गोली लगने से वह घायल हो गई। उसे गंभीर अवस्था में धामपुर लाया गया, वहां से उसे बिजनौर भेज दिया गया। इस मामले में पुलिस ने खूब सिंह को गिरफ्तार कर उसके पास से इस घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए गए थे। अदालत ने इस मामले में खूब सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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