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उर्वरक कंपनी के चार कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा

Sat, 01 Feb 2020 11:57 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 01 Feb 2020 11:57 PM IST
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Lawsuit against four employees of fertilizer company
उर्वरक कंपनी के चार कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा
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नगीना(बिजनौर)। जिला कृषि अधिकारी ने बिना वैध लाइसेंस के उर्वरकों का व्यापार, विक्रय एवं भंडारण करने के आरोप में एक उर्वरक कंपनी के चार कर्मचारियों व एक ट्रक ड्राइवर के खिलाफ नगीना थाने में मुकदमा कराया है। पुलिस ने पांचों आरोपियों का चालान कर दिया है।
नगीना थाने में दी गई तहरीर में जिला कृषि अधिकारी अवधेश मिश्र ने कहा कि 31 जनवरी को सूचना के आधार पर वह अपनी टीम के साथ काला खेड़ी रोड नगीना में ओमप्रकाश के मकान के गेट पर स्थित एक दुकान में पहुंचे तो वहां दुकान पर उर्वरक, कीटनाशक रसायन ,जैविक खाद, तथा अन्य उत्पाद भंडारित पाए गए। इसमें विपिन कुमार, यज्ञ कुमार मिश्रा, महेंद्र प्रताप सिंह, राजवीर सिंह मौके पर गोदाम पर पाए गए। इनसे भंडारित उवर्रक आदि से संबंधित आवश्यक लाइसेंस एवं अभिलेख मांगने पर उनके द्वारा कोई भी लाइसेंस एवं अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जा सका तथा संदिग्ध उर्वरक के गुणवत्ता परीक्षण हेतु नमूने लेकर गोदाम को सील कर दिया गया। इस दौरान एक ट्रक भी पकड़ा गया, इसमें 208 नग माल उर्वरक लदा हुआ था। ट्रक ड्राइवर द्वारा जिस कंपनी का माल बताया गया उसका कोई विक्रय लाइसेंस जिले में नहीं निर्गत किया गया है।
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थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश तिवारी ने बताया के जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर नूर मोहम्मद सहित पांचों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया।
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