{"_id":"5b0c4e574f1c1bb36e8b5071","slug":"former-mps-invoice-in-bijnor","type":"story","status":"publish","title_hn":"पूर्व सांसद का किया चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पूर्व सांसद का किया चालान
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
Updated Tue, 29 May 2018 12:15 AM IST
विज्ञापन
स्योहारा थाने में पुलिस हिरासत में पूर्व सांसद यशवीर सिंह ।
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बिजनौर में मतदान के दौरान अपनी गाड़ी से बिना अनुमति के चुनाव-प्रचार में जुटे सपा के पूर्व सांसद यशवीर सिंह और उनकी कार के चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। स्योहारा थाने लाकर पुलिस ने दोनों का चालान कर दिया।
पुलिस को सूचना मिली कि सपा के पूर्व सांसद यशवीर सिंह किबाड़ क्षेत्र में बूथों पर जाकर बिना अनुमति के चुनाव-प्रचार कर रहे हैं। एसपी देहात विश्वजीत श्री वास्तव के नेतृत्व में पुलिस ने गांव महमूदपुर के रास्ते से पूर्व सांसद यशवीर सिंह और उनकी कार के चालक उपेंद्र को हिरासत में ले लिया। पूर्व सांसद की कार पर सांसद लिखा था। पूछताछ करने के बाद पुलिस दोनों को स्योहारा थाने ले आई।
सूचना पर तमाम अफसर भी थाने में पहुंच गए। पुलिस ने काफी देर तक पूर्व सांसद से पूछताछ की और कार की अनुमति का पत्र मांगा। जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सांसद और उनकी कार के चालक चालक का लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 130, 133 में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दोनों का चालान कर दिया है। स्योहारा के थानाध्यक्ष अरिहंत सिद्धार्थ ने दोनों का चालान करने की पुष्टि की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
पुलिस को सूचना मिली कि सपा के पूर्व सांसद यशवीर सिंह किबाड़ क्षेत्र में बूथों पर जाकर बिना अनुमति के चुनाव-प्रचार कर रहे हैं। एसपी देहात विश्वजीत श्री वास्तव के नेतृत्व में पुलिस ने गांव महमूदपुर के रास्ते से पूर्व सांसद यशवीर सिंह और उनकी कार के चालक उपेंद्र को हिरासत में ले लिया। पूर्व सांसद की कार पर सांसद लिखा था। पूछताछ करने के बाद पुलिस दोनों को स्योहारा थाने ले आई।
विज्ञापन
सूचना पर तमाम अफसर भी थाने में पहुंच गए। पुलिस ने काफी देर तक पूर्व सांसद से पूछताछ की और कार की अनुमति का पत्र मांगा। जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सांसद और उनकी कार के चालक चालक का लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धारा 130, 133 में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दोनों का चालान कर दिया है। स्योहारा के थानाध्यक्ष अरिहंत सिद्धार्थ ने दोनों का चालान करने की पुष्टि की है।
विज्ञापन