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सूचनाएं देने में बहानेबाजी और लापरवाही नहीं बरतें : चौधरी
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बिजनौर कलक्ट्रेट के महात्मा विदुर सभागार में अधिकारियों की बैठक लेती राज्य सूचना आयुक्त किरन ब
- राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने जिले के जन सूचना अधिकारियों की ली बैठक
13 सितंबर को एडीएम प्रशासन के न्यायालय कक्ष में लंबित मामलों की सुनवाई होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं को तय समय और गुणवत्ता के साथ दिया जाएं। कोई भी मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। सूचनाएं देने में बहानेबाजी और लापरवाही नहीं बरतें।
उन्होंने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिले जन सूचना अधिकारियों की बैठक ली। कहा कि सूचना आयोग में वहीं मामले पहुंचते हैं, जिनका जिला स्तर पर समयपूर्वक या संतोषजनक रूप से निस्तारण नहीं किया जाता। जिन मामलोंम में दण्ड निर्धारित कर वसूली के लिए रिकवरी भी जारी की जा चुकी है, उनका गंभीरता से संज्ञान लिया जाएं। मांगी जाने वाली सूचनाओं के लिए पोस्टल ऑर्डर के स्थान पर दस रुपए का नोट प्रेषित किया जाता है, तो उसको वापस करते हुए केवल पोस्टल आर्डर के साथ ही सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। श्
थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना, काल्पनिक सूचना, 20 साल से पहले की मांगी गई सूचना उक्त अधिनियम के तहत देय नहीं हैं। यदि किसी सूचना का दिया जाना सम्भव नहीं है तो शिकायतकर्ता को उसका स्पष्ट कारण बताएं ताकि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने पाए। निर्धारित समय में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने या गलत और अपूर्ण सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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कहा कि बुधवार 13 सितंबर को बिजनौर एडीएम प्रशासन, न्यायालय कक्ष में 11ः00 बजे से विभिन्न विभागों में जन सूचना अधिकार के लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। एडीएम प्रशासन विनय कुमार सिंह, एएसपी सिटी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी आदि मौजूद रहे।
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13 सितंबर को एडीएम प्रशासन के न्यायालय कक्ष में लंबित मामलों की सुनवाई होगी
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। राज्य सूचना आयुक्त किरन बाला चौधरी ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं को तय समय और गुणवत्ता के साथ दिया जाएं। कोई भी मामला लंबित नहीं रहना चाहिए। सूचनाएं देने में बहानेबाजी और लापरवाही नहीं बरतें।
उन्होंने मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिले जन सूचना अधिकारियों की बैठक ली। कहा कि सूचना आयोग में वहीं मामले पहुंचते हैं, जिनका जिला स्तर पर समयपूर्वक या संतोषजनक रूप से निस्तारण नहीं किया जाता। जिन मामलोंम में दण्ड निर्धारित कर वसूली के लिए रिकवरी भी जारी की जा चुकी है, उनका गंभीरता से संज्ञान लिया जाएं। मांगी जाने वाली सूचनाओं के लिए पोस्टल ऑर्डर के स्थान पर दस रुपए का नोट प्रेषित किया जाता है, तो उसको वापस करते हुए केवल पोस्टल आर्डर के साथ ही सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। श्
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थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना, काल्पनिक सूचना, 20 साल से पहले की मांगी गई सूचना उक्त अधिनियम के तहत देय नहीं हैं। यदि किसी सूचना का दिया जाना सम्भव नहीं है तो शिकायतकर्ता को उसका स्पष्ट कारण बताएं ताकि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने पाए। निर्धारित समय में सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराने या गलत और अपूर्ण सूचना देने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
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कहा कि बुधवार 13 सितंबर को बिजनौर एडीएम प्रशासन, न्यायालय कक्ष में 11ः00 बजे से विभिन्न विभागों में जन सूचना अधिकार के लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। एडीएम प्रशासन विनय कुमार सिंह, एएसपी सिटी डॉ. प्रवीण रंजन सिंह, परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी आदि मौजूद रहे।