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विशाल हत्याकांड : हनीफ की जमानत याचिका खारिज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 18 May 2017 12:59 AM IST
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विशाल हत्याकांड के आरोपियों के घर पर दबिश के दौरान जमा भीड़।
- फोटो : अमर उजाला
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बिजनौर के जिला एवं सत्र न्यायधीश सुभाष चंद ने विशाल हत्याकांड में आरोपी हनीफ की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। इस हत्याकांड में सीबीसीआईडी ने बाकी सात अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट भी लगा दी है।
दस फरवरी की रात गांव नयागांव निवासी संजय सिंह के पुत्र विशाल की गोली मारकर व धारदार हथियारों से वार कर हत्या कर दी गई थी। विशाल का पिता संजय सिंह भी गंभीर घायल हो गया था।
इस घटना की रिपोर्ट विशाल के चाचा हेमेंद्र सिंह ने पेद्दा गांव के पूर्व प्रधान सईद इकबाल, नफीस, फुरकान, इफ्तेखार, अकबर, हनीफ, शमीम, अनीस के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 504, 307, 302 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशाल हत्याकांड के बाद जिले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।
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विशाल के परिजनों ने हत्याकांड के दिन नजीबाबाद हाईवे और अगले दिन जजी चौक पर जाम भी लगाया था। पुलिस ने हनीफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राज्य सरकार ने इस केस की विवेचना सीबीसीआईडी को सौंपी थी। सीबीसीआईडी ने हनीफ के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।
जिला जज की कोर्ट में हनीफ की जमानत याचिका पर बुधवार को बहस हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विशाल की जिस तरीके से हत्या की गई है, आरोपी की जमानत का कोई औचित्य नहीं है।
उधर, सीबीसीआईडी ने फरार आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार की शाम पुलिस ने सातों फरार आरोपियों की तलाश में उनके घर पर दबिश दी, लेकिन कोई आरोपी हत्थे नहीं चढ़ा।
पूर्व प्रधान सईद इकबाल, नफीस, फुरकान, इफ्तेखार, अकबर, हनीफ, शमीम, अनीस पेद्दा गांव के रहने वाले हैं। हत्याकांड को 16 सितंबर को पेद्दा में हुए तिहरे हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। हनीफ पेद्दा हत्याकांड में वादी भी है।
सीबीसीआईडी ने बाकी सात आरोपियों को भी पकड़ने के लिए शहर कोतवाली पुलिस को पत्र लिखा था। मंगलवार रात पुलिस ने सातों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर ताबड़तोड़ दबिश दी। इसके बावजूद कोई हाथ नहीं लगा।
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दस फरवरी की रात गांव नयागांव निवासी संजय सिंह के पुत्र विशाल की गोली मारकर व धारदार हथियारों से वार कर हत्या कर दी गई थी। विशाल का पिता संजय सिंह भी गंभीर घायल हो गया था।
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इस घटना की रिपोर्ट विशाल के चाचा हेमेंद्र सिंह ने पेद्दा गांव के पूर्व प्रधान सईद इकबाल, नफीस, फुरकान, इफ्तेखार, अकबर, हनीफ, शमीम, अनीस के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 504, 307, 302 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विशाल हत्याकांड के बाद जिले में तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी।
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विशाल के परिजनों ने हत्याकांड के दिन नजीबाबाद हाईवे और अगले दिन जजी चौक पर जाम भी लगाया था। पुलिस ने हनीफ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राज्य सरकार ने इस केस की विवेचना सीबीसीआईडी को सौंपी थी। सीबीसीआईडी ने हनीफ के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।
जिला जज की कोर्ट में हनीफ की जमानत याचिका पर बुधवार को बहस हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विशाल की जिस तरीके से हत्या की गई है, आरोपी की जमानत का कोई औचित्य नहीं है।
उधर, सीबीसीआईडी ने फरार आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बुधवार की शाम पुलिस ने सातों फरार आरोपियों की तलाश में उनके घर पर दबिश दी, लेकिन कोई आरोपी हत्थे नहीं चढ़ा।
पूर्व प्रधान सईद इकबाल, नफीस, फुरकान, इफ्तेखार, अकबर, हनीफ, शमीम, अनीस पेद्दा गांव के रहने वाले हैं। हत्याकांड को 16 सितंबर को पेद्दा में हुए तिहरे हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। हनीफ पेद्दा हत्याकांड में वादी भी है।
सीबीसीआईडी ने बाकी सात आरोपियों को भी पकड़ने के लिए शहर कोतवाली पुलिस को पत्र लिखा था। मंगलवार रात पुलिस ने सातों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर ताबड़तोड़ दबिश दी। इसके बावजूद कोई हाथ नहीं लगा।