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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Two to 7-7 year imprisonment in kidnapping of schoolgirl

छात्रा के अपहरण में दो को 7-7 वर्ष कैद

Tue, 06 Jun 2017 12:15 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर Updated Tue, 06 Jun 2017 12:15 AM IST
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बिजनौर में एडीजे फास्ट ट्रैक मुमताज अली ने एक छात्रा के अपहरण के आरोपी दो युवकों को सात-सात साल के कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना रेहड़ क्षेत्र के एक गांव की युवती अफजलगढ़ में बीए की छात्रा थी। तीन दिसंबर 2012 को दोपहर दो बजे वह एक सहेली के साथ टैंपू में बैठकर घर आ रही थी। जिक्रीवाला तिराहे पर टैंपू को जबरन रोककर दो युवक छात्रा को गाड़ी में डालकर ले गए थे। रिपोर्ट दर्ज होने पर पुलिस ने छात्रा को भूतपुरी के रामगंगा पुल पर उस समय बरामद कर लिया था, जब युवक उसे कहीं ले जाने की फिराक में थे। 
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शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार, पुलिस ने अपहरण के इस मामले में जसपुर के नई बस्ती निवासी आफताब व जसपुर के ही भगवंतपुर निवासी परवेज के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने आफताब व परवेज को छात्रा के अपहरण का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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