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पेद्दा ट्रिपल मर्डर केस: 12 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, तीन साल से बंद थे जेल में
Sat, 19 Oct 2019 07:52 PM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
Published by: कपिल kapil
Updated Sat, 19 Oct 2019 07:52 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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बिजनौर जनपद में करीब तीन वर्ष पूर्व गांव पेद्दा में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में जेल में बंद 12 आरोपियों को शनिवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। यह आरोपी तीन साल से जेल में बंद थे।
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गत 16 सितंबर 2016 को ग्राम पेद्दा में लड़की से छेड़छाड़ पर हुए विवाद में गोली लगने से गांव के ही तीन लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में 27 लोगों को नामजद किया गया था। बाद में भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी एडवोकेट एवं अरुण कबाड़ी का भी नाम विवेचना के दौरान शामिल किया गया था। इस मामले में अरुण चौधरी की पहले ही जमानत हो चुकी है और ऐश्वर्य उर्फ मौसम चौधरी को अदालत ने बरी कर दिया है।
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हाईकोर्ट के अधिवक्ता भुवनेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार को संसार सिंह, सोनी उर्फ राहुल, राजू उर्फ राजीव, नितिन, ओमपाल, अनुज, पंकज, सोमपाल उर्फ रिंकू, राजपाल सिंह, कैलाश, तेजपाल, कोमल सिंह को इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली है।
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गौरतलब है कि इस ट्रिपल मर्डर से जिले में बवाल मच गया था। इसके बाद पेद्दा को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद गांव पेद्दा में पुलिस चौकी भी स्थापित की गई थी।
उधर, शनिवार को 12 लोगों को जमानत मिलने के बाद बिजनौर शहर से भाजपा विधायक सुचि चौधरी अपने पति भाजपा नेता ऐश्वर्य चौधरी के साथ पेद्दा पहुंची और जमानत मिलने वालों के परिजनों से मुलाकात की। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद अभी इन लोगों को जेल से रिहा होने में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने में करीब एक सप्ताह का समय लगेगा। तभी यह आरोपी जेल से छूट सकेंगे।
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