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महापंचायत से निपटने को प्रशासन ने कसी कमर

Fri, 03 Mar 2017 12:23 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर
ब्यूरो/अमर उजाला, बिजनौर Updated Fri, 03 Mar 2017 12:23 AM IST
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Authorities handling any waist Mahapanchayat
बिजनौर में हिंदू जनसंघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष चौधरी शूरवीर सिंह के आवास पर नोटिस चस्पा करती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला
बिजनौर में हिंदू जन संघर्ष समिति की छह मार्च को गांव आदमपुर में होने वाली महापंचायत से निपटने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगे होने का हवाला देकर इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी है। साथ ही प्रशासन ने चेतावनी दी है कि महापंचायत की गई तो इसके आयोजकों पर रासुका लगाने के साथ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। किसी को भी महापंचायत करने की इजाजत नहीं दी गई है। इसके बाद आयोजकों को नोटिस थमा दिए गए हैं। नोटिस मिलने से आयोजकों में खलबली है।
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हिंदू जन संघर्ष समिति ने नया गांव के विशाल मर्डर को लेकर छह मार्च को गांव आदमपुर में महापंचायत बुलाई है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। एसडीएम सदर अनुज सिंह व सीओ सिटी असित श्रीवास्तव की ओर से महापंचायत के आयोजकों व जिस स्थान पर महापंचायत बुलाई गई है, उसके स्वामी को नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि सितंबर 2016 में गांव पेद्दा में हुई घटना से संबंधित अभियोग में हिंदू समाज के बीसियों लोगों को जेल में डाल देने की बात कहकर महापंचायत कराने वाले दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस संबंध में पंजीकृत अभियोग में विवेचना के दौरान जिन नामित अभियुक्तों की घटना में संलिप्तता नहीं पाई गई, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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नोटिस के मुताबिक, नया गांव के विशाल की हत्या व उसके पिता को घायल करने की घटना में नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने का दुष्प्रचार भी समिति द्वारा करने की बात प्रकाश में आई है। वास्तविकता यह है कि एक नामित अभियुक्त जेल में बंद है। शेष की घटना में संलिप्तता के संबंध में विवेचना चल रही है। विवेचना निष्पक्ष है। इसके लिए समय सीमा अथवा दिशा समिति द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती। प्रशासन को जानकारी मिली है कि समिति की ओर से दोनों घटनाओं से संबंधित भ्रामक तथ्यों का दुष्प्रचार करके छह मार्च को आदमपुर में हिंदू समाज की महापंचायत बुलाई गई है। इसमें भारी संख्या में लोगों को लाने का प्रयास चल रहा है। समिति की ओर से पंफलेट छपवाकर जनता में बंटवाए जा रहे हैं।
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नोटिस में कहा गया है कि बिजनौर में धारा 144 लागू है। इसके तहत कोई भी सभा व सम्मेलन बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं हो सकता। सामाजिक एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए विधि विरुद्ध सम्मेलन/पंचायत/जमाव पर पूर्णत: रोक लगा दी गई है। पंचायत से जिले की कानून व्यवस्था बिगड़ने, सामाजिक शांति भंग होने, सांप्रदायिक विद्वेष फैलने व हिंसात्मक घटना होने पर आयोजकों के खिलाफ धारा 153ए व एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसलिए समिति महापंचायत को तत्काल स्थगित कर दे। एसपी अजय साहनी के मुताबिक, पंचायत करने वालों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे भी दर्ज होंगे।

 
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