फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   गैर इरादतन हत्या में सात साल का कारावास

गैर इरादतन हत्या में सात साल का कारावास

Thu, 24 Aug 2017 10:52 PM IST
Updated Thu, 24 Aug 2017 10:52 PM IST
विज्ञापन
गैर इरादतन हत्या में सात साल का कारावास
बिजनौर। एडीजे संदीप जैन ने गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी बीर सिंह को सात वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता गंगाराम के अनुसार थाना हीमपुर के ग्राम रौनिया में 27 फरवरी 2012 की रात करीब आठ बजे रामपाल को सिलाई की दुकान पर बैठाने को लेकर गांव के ही वीर सिंह, जय सिंह, सुनील व सूरज की गांव के ही विजेंद्र के परिजनों से कहासुनी व मारपीट कर रहे थे। गांव का जोगराम सिंह चौकीदार होने के नाते फैसला कराने के लिए मौके पर पहुंचे। गांव के वीर सिंह ने बीच बचाव कराने आए जोगराम सिंह के सिर में डंडा मार दिया। मारपीट के दौरान हीमपुर पुलिस भी मौैके पर पहुंच गई। पुलिस गंभीर घायल जोगराम व घायल विजेंद्र व उसके परिजनों भूपेंद्र, बबलू, हेमलता, धर्मपाल को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। गंभीर घायल जोगराम सिंह की रास्ते में मौत हो गई। इस घटना की रिपोर्ट जोगराम के पुत्र लटूर सिंह ने दर्ज कराई थी। अदालत ने इस मामले में सिर्फ वीर सिंह उर्फ वीरू को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। इसके अलावा वीर सिंह उर्फ वीरू व उसके साथी जय सिंह, सूरज व सुनील को मारपीट में तीन-तीन वर्ष के कारावास व 11-11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed