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जहरीली शराब बनाने वाली की जमानत याचिका निरस्त

Wed, 01 May 2019 11:27 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 01 May 2019 11:27 PM IST
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जहरीली शराब बनाने वाली की जमानत याचिका निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अल्ला रक्खे खां ने नकली व जहरीली शराब बनाने के आरोपी मनोज की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार नगीना पुलिस ने अवैध व नकली शराब बनाए जाने की सूचना पर दो अप्रैल को आजाद नगर कॉलोनी के पास एक बाग से मनोज को गिरफ्तार किया था। उसके तीन साथी भाग गए थे। पुलिस ने मौके से दो हजार 32 लीटर अवैध शराब, शराब बनाने के उपकरण, 200 मिली लीटर के भरे 12 पव्वे, खाली बोतल व रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद की थी। मनोज व उसके साथी अवैध व जहरीली शराब बनाकर पैकिंग करके बाहर सप्लाई करते थे। इस मामले में कोर्ट ने मनोज की जमानत याचिका निरस्त की है। वहीं 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगने के एक अन्य मामले में ज्वालापुर हरिद्वार निवासी अजमल उर्फ पहाड़ी की जमानत याचिका भी निरस्त की गई है। नजीबाबाद के मोहल्ला रमपुरा निवासी अब्दुल शकूर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अजमल उर्फ पहाड़ी उसे काफी समय से फोन करके 50 हजार रुपये मांग रहा था। अजमल ने उसे अपना खाता नंबर मेसेज किया था और धमकी दी थी रुपये न मिलने पर उसे जान से मार देगा। बार बार परेशान करने पर अब्दुल शकूर ने उसके खाते में पांच हजार रुपये डलवा दिए थे। इसके बाद भी बार-बार फोन करके अब्दुल शकूर को 50 हजार रुपये डालने को कहा जा रहा था। रुपये न डालने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी।
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