फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   ोष सिद्ध न होने पर आरोपी को किया बरी

ोष सिद्ध न होने पर आरोपी को किया बरी

Sat, 23 Feb 2019 12:40 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 23 Feb 2019 12:40 AM IST
विज्ञापन
ोष सिद्ध न होने पर आरोपी को किया बरी
दोष सिद्ध न होने पर आरोपी बरी
विज्ञापन

बिजनौर। द्वितीय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार बंसल ने अनुसूचित जाति की महिला को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने में आरोपी को दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया। जिला मेरठ के थाना बहसूमा के गांव रामकोहला निवासी चंद्रपाल के खिलाफ एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह बिजनौर में अधिकारियों के घर बर्तन साफ करने का काम करती है। चंद्रपाल सिंह ने बहला फुसलाकर उससे अवैध संबंध बनाए व कोर्ट मैरिज करने की बात कहकर दुष्कर्म किया। सात अक्तूबर 2012 को चंद्रपाल घर पर आया। उसने उससे कोर्ट मैरिज करने को कहा तो चंद्रपाल ने उसे मारपीट व कोर्ट मैरिज करने से मना कर दिया। चंद्रपाल ने धमकी देकर उसका यौन शोषण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed