{"_id":"5c70491ebdec2259c006aa88","slug":"51550862622-bijnor-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ोष सिद्ध न होने पर आरोपी को किया बरी","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दोष सिद्ध न होने पर आरोपी बरी
विज्ञापन
बिजनौर। द्वितीय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार बंसल ने अनुसूचित जाति की महिला को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने में आरोपी को दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया। जिला मेरठ के थाना बहसूमा के गांव रामकोहला निवासी चंद्रपाल के खिलाफ एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह बिजनौर में अधिकारियों के घर बर्तन साफ करने का काम करती है। चंद्रपाल सिंह ने बहला फुसलाकर उससे अवैध संबंध बनाए व कोर्ट मैरिज करने की बात कहकर दुष्कर्म किया। सात अक्तूबर 2012 को चंद्रपाल घर पर आया। उसने उससे कोर्ट मैरिज करने को कहा तो चंद्रपाल ने उसे मारपीट व कोर्ट मैरिज करने से मना कर दिया। चंद्रपाल ने धमकी देकर उसका यौन शोषण किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की ब्रेकिंग अपडेट।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।