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कार्बाइन छीनने की कोशिश के आरोपी सभी आरोपियों को मिली जमानत
Updated Thu, 17 Aug 2017 12:51 AM IST
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कार्बाइन छीनने की कोशिश के आरोपियों को जमानत
बिजनौर। राज्यमंत्री अतुल गर्ग के दौरे के दौरान हंगामा करने व विधायक लोकेंद्र चौहान के गनर की वर्दी फाड़कर कार्बाइन छीनने की कोशिश करने के 12 आरोपियों की कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली है। जिला जज ने सुभाष चंद ने सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के दो जमानती व इसी राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अभी तक यह सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर थे।
छह अगस्त को पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले पर राज्यमंत्री अतुल गर्ग के साथ विधायक लोकेंद्र चौहान जब उनकी गाड़ी में जा रहे थे तो साकेंद्र चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ वहां जाकर हंगामा किया था। इस मामले में विधायक के गनर दीपक कुमार की ओर से साकेंद्र चौधरी और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में साकेंद्र के पिता हुकुम सिंह, गांव शीदपुर गढ़ी निवासी राजीव सिंह, भरैरा निवासी धर्मेंद्र सिंह व रामपुर नौआबाद निवासी इलम सिंह को गिरफ्तार किया था।
गांव मलकपुर देहरी निवासी निपेंद्र राठी, राम बाग घेर ऩिवासी अनिल चौधरी, करौंदी निवासी ज्ञानेंद्र, नांगलजट निवासी संजीव उर्फ टिल्लू, रशीदपुर गढ़ी निवासी राजेंद्र सिंह, बाकरपुर निवासी हुकम सिंह, आदमपुर निवासी विनोद, धर्मपुरा निवासी अंकित ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इस मामले में सभी 12 आरोपियों को जिला जज द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बुधवार को इस मामले में सुनवाई के बाद जिला जज ने सभी आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली है।
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बिजनौर। राज्यमंत्री अतुल गर्ग के दौरे के दौरान हंगामा करने व विधायक लोकेंद्र चौहान के गनर की वर्दी फाड़कर कार्बाइन छीनने की कोशिश करने के 12 आरोपियों की कोर्ट ने जमानत स्वीकार कर ली है। जिला जज ने सुभाष चंद ने सभी आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के दो जमानती व इसी राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है। अभी तक यह सभी आरोपी अंतरिम जमानत पर थे।
छह अगस्त को पीडब्ल्यूडी के डाक बंगले पर राज्यमंत्री अतुल गर्ग के साथ विधायक लोकेंद्र चौहान जब उनकी गाड़ी में जा रहे थे तो साकेंद्र चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ वहां जाकर हंगामा किया था। इस मामले में विधायक के गनर दीपक कुमार की ओर से साकेंद्र चौधरी और उनके अज्ञात साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में साकेंद्र के पिता हुकुम सिंह, गांव शीदपुर गढ़ी निवासी राजीव सिंह, भरैरा निवासी धर्मेंद्र सिंह व रामपुर नौआबाद निवासी इलम सिंह को गिरफ्तार किया था।
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गांव मलकपुर देहरी निवासी निपेंद्र राठी, राम बाग घेर ऩिवासी अनिल चौधरी, करौंदी निवासी ज्ञानेंद्र, नांगलजट निवासी संजीव उर्फ टिल्लू, रशीदपुर गढ़ी निवासी राजेंद्र सिंह, बाकरपुर निवासी हुकम सिंह, आदमपुर निवासी विनोद, धर्मपुरा निवासी अंकित ने इस मामले में सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। इस मामले में सभी 12 आरोपियों को जिला जज द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बुधवार को इस मामले में सुनवाई के बाद जिला जज ने सभी आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली है।
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