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बिजनौर: दो भाइयों की गला काटकर हत्या, चाकू से शरीर पर किए थे 17 वार, कोर्ट ने हत्यारे को सुनाई ये सजा

Wed, 09 Sep 2026 08:04 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 09 Sep 2026 08:04 PM IST
सार

नजीबाबाद निवासी दो भाइयों जाकिर और सलमान की चार लोगों ने मिलकर हत्या की थी। कोर्ट दो हत्यारों को पहले ही उम्रकैद की सजा दे चुकी है। बुधवार को तीसरे हत्यारे रफीक को भी उम्रकैद की सजा दी गई। चौथा आरोपी शाहिद उर्फ स्पेशल फरार है। 

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Bijnor: Two brothers murdered by having their throats slit; bodies bore 17 knife wounds
हत्यारे रफीक को जेल ले जाती पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

14 साल पहले दो भाइयों की चाकू से गोदकर और गला रेतकर हत्या करने के मामले में अदालत ने रफीक को दोषी करार दिया है। एफटीसी द्वितीय के अपर जिला जज डॉ. शहजाद अली ने नजीबाबाद निवासी रफीक को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में दो दोषियों सलाउद्दीन और गुड्डू उर्फ जाकिर को चार साल पहले ही उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि चौथा आरोपी शाहिद उर्फ स्पेशल फरार चल रहा है।
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शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार एवं प्रमोद शर्मा ने बताया कि थाना नजीबाबाद के कस्बा सहानपुर के मोहल्ला रवापुरी निवासी बुंदू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसकी सहानपुर में बर्तनों की दुकान थी। छोटा बेटा सलमान दुकान चलाता था, जबकि बड़ा बेटा जाकिर थाना नगीना देहात के रायपुर में अलग बर्तनों की दुकान करता था।
15 फरवरी 2012 को जाकिर अपनी दुकान बंद करके घर आया। इसके बाद वह बाइक लेकर घर से निकल गया। उसने अपने छोटे भाई सलमान को भी कॉल करके अपने पास बुला लिया था। दोनों भाई घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। उनकी तलाश शुरू की, लेकिन वे नहीं मिले।
 
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अगले दिन जाकिर की बाइक एक इंटर कॉलेज के पास गंधक फैक्टरी के पास पड़ी मिली थी। ग्रामीण और परिजनों ने काफी तलाश की, फिर गन्ने के खेत में जाकिर का गर्दन कटा शव मिला। वहां से कुछ दूर खेत में सलमान का शव मिला। उसकी भी गर्दन कटी हुई थी। पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में परिजनों ने बताया था कि सलमान और जाकिर का मोहल्ला नद्दाफान निवासी माजिद से पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था। यह घटना से आठ या नौ माह पहले की बात थी।
 
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इसके बाद पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जांच के दौरान रवापुरी निवासी रफीक का नाम भी हत्या के मामले में सामने आया। पुलिस ने चार्जशीट में कहा था कि रफीक ने अपने साथियों के साथ मिलकर सलमान और जाकिर की गला काटकर हत्या करने की बात पुलिस के सामने कबूल की थी। इस मामले में रफीक की निशानदेही पर आला कत्ल चाकू भी बरामद कर लिया था। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रफीक को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए।
 

दो अन्य दोषियों को पहले ही हो चुकी सजा
इस मुकदमे में दो अन्य दोषियों सलाउद्दीन पुत्र इदरीस निवासी सहजान, कस्बा सहानपुर और गुड्डू उर्फ जाकिर पुत्र अनवर निवासी फकीर असगरीपुर, नूरपुर को चार साल पहले जिला जज मदनपाल सिंह की अदालत से उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। वहीं आरोपी शाहिद उर्फ स्पेशल अभी तक फरार चल रहा है।

सलमान पर 14, जाकिर पर किए थे 17 वार
दोनों युवकों की हत्या कितनी बेरहमी से की गई थी, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार सलमान के शरीर पर धारदार हथियार से 14 वार किए गए थे, जबकि जाकिर के शरीर पर 17 वार मिले थे।

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