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Bijnor News: अभिनेता मुश्ताक खान के अपहरण में दो की जमानत याचिका निरस्त

Sat, 08 Mar 2025 01:02 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर Updated Sat, 08 Mar 2025 01:02 AM IST
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान का अपहरण कर उनसे फिरौती वसूलने के मामले में सार्थक उर्फ रिक्की एवं अंकित उर्फ पहाड़ी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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मुंबई निवासी फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान की ओर से थाना कोतवाली शहर बिजनौर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया कि 15 अक्तूबर 2024 को मेरठ से राहुल सैनी का उसके मोबाइल पर फोन आया कि कुछ व लोगों को सम्मानित करना है।
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जो आपकी फीस होगी वह हम दे देंगे उसने 25000 यूपीआई के माध्यम से भेज दिए। शेष राशि इवेंट पर आने के बाद देने को कहा तथा फ्लाइट का टिकट भी बुक कराया।
21 नवंबर को वह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे तथा वहां से राहुल के द्वारा बुक कराई गई केब में बैठ गए। एक शिकंजी स्टॉल पर उसे दूसरी गाड़ी में बैठाया गया तथा कुछ और लोग भी बैठे।
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रास्ते में उसके ऊपर चादर डाली तथा उसका अपहरण कर उसे कई घंटे के सफर के बाद लाकर एक घर में रखा। उसे टॉर्चर कर अपहरणकर्ताओं ने कहा कि कि वह उनके बताए गए खातों में अपने परिजनों व पत्नी से पैसे डलवाए। उसने पिन कार्ड मंगवा कर उसके बेटे के खाते से एवं उसके खाते से 230000 निकाल लिए। पुलिस ने इसमें सार्थक उर्फ रिक्की, अंकित उर्फ पहाड़ी को गिरफ्तार किया। सार्थक से 41 एवं अंकित से 3 हजार रुपये बरामद किए थे।
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