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कोर्ट के आदेश पर मारपीट का केस दर्ज

Wed, 10 Aug 2022 12:39 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 10 Aug 2022 12:39 AM IST
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A case of assault was registered on the order of the court
बढ़ापुर। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने क्षेत्र के ग्राम शाहलीपुर कोटरा के प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी मुख्य अध्यापक की ओर से तत्कालीन विद्यालय की शिक्षिका व बीईओ समेत दो अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध मारपीट, धमकाने व षड़यंत्र रचने आदि आरोप में केस दर्ज किया है।
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न्यायालय के आदेश पर थाने में दर्ज हुए केस में क्षेत्र के ग्राम शाहलीपुर कोटरा के प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी मुख्य अध्यापक रामवीर सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि घटना 18 फरवरी की है। विद्यालय की शिक्षिका मधुरिका गुप्ता के विद्यालय नहीं आने पर उसने इसकी सूचना ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को दी, जिन्होंने शिक्षक उपस्थिति पंजिका पर शिक्षिका की अनुपस्थित दर्ज करने को निर्देशित किया। जिस पर उसने मधुरिका गुप्ता की अनुपस्थिति दर्ज कर दी।
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अगले दिन शिक्षिका मधुरिका गुप्ता विद्यालय पहुंची और अनुपस्थिति लगाने को लेकर उसके साथ लड़ने झगड़ने लगी। रामवीर सिंह ने शिक्षिका पर अपशब्दों का प्रयोग करने व जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के भी आरोप लगाए। उसने शिक्षिका को समझाने का प्रयास किया कि यह अनुपस्थिति उसने खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराने व उनके आदेश उपरांत ही लगाई है। रामवीर सिंह ने आरोप लगाया कि इसके बाद दो अन्य अज्ञात व्यक्ति विद्यालय पहुंचे, जिनके आते ही शिक्षिका व उन दोनों अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट की और अपशब्दों का प्रयोग किया। यह भी आरोप लगाया कि शिक्षिका इस दौरान शिक्षक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति रजिस्टर व मिड डे मील रजिस्टर उससे जबरदस्ती छीनकर अपने साथ ले गई। उसने इस घटना की सूचना विभाग के संबंधित अधिकारियों को दी थी।
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पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर विद्यालय के प्रभारी मुख्य अध्यापक रामवीर सिंह की तहरीर पर विद्यालय की तत्कालीन शिक्षिका मधुरिका गुप्ता व तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी देशराज वत्स व दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध मारपीट, धमकाने व षड़यंत्र रचने आदि आरोप में केस दर्ज किया है।
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