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योगी सरकार ने खोला पिटारा

Wed, 28 Feb 2018 11:48 PM IST
Updated Wed, 28 Feb 2018 11:48 PM IST
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योगी सरकार ने खोला पिटारा
नए उद्योगों की स्थापना के लिए कवायद तेज
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बिजली बिल लेकर जमीन खरीदने पर स्टांप में भी मिलेगी छूट
बिजनौर। सूबे में नए उद्योगों की स्थापना के लिए योगी सरकार ने सब्सिडी का पिटारा खोल दिया है। प्रदेश सरकार ने नए उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया है। उद्यमियों को बिजली बिल पर ड्यूटी छूट से लेकर जमीन खरीदने पर स्टांप में भी छूट देगी। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है।
योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही एक ही साल में सूबे में उद्योगों की बात फिर से होने लगी है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों व अधिकारियों के साथ आए दिन सरकार व शासन के प्रतिनिधि वार्ता कर रहे हैं। ‘एक जिला एक उत्पाद’ योजना भी शुरू की गई है। इस योजना में हर जिले के एक प्रमुख उद्योग को और निखारने तथा रोजगार को बढ़ावा देने की प्लानिंग है। इसके अलावा प्रदेश में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने सूबे में सब्सिडी का पिटारा खोल दिया है। उपायुक्त उद्योग अमिता वर्मा के अनुसार शासन ने उद्यमियों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए बहुत प्रोत्साहन दे रही है। उद्यमी इन योजनाओं का लाभ उठाएं।
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स्टांप में छूट
अब उद्योग की स्थापना के लिए जमीन खरीदने पर उद्यमी को 75 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। उद्यमी जमीन पर पूरी स्टांप ड्यूटी देगा। बाद में जिला उद्योग केंद्र में सब्सिडी के लिए क्लेम करेगा। सब कुछ सही मिलने पर सब्सिडी की राशि आरटीजीएस के जरिये उसके खाते में भेज दी जाएगी।
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ईपीएफ में छूट
उद्यमियों द्वारा 15 हजार रुपये या इससे अधिक का वेतन कर्मचारियों के खाते में भेजने का प्रावधान है। इस पर 8.3 प्रतिशत ईपीएफ व एप्लोयी प्रोविडेंट फंड कटता है। सरकार अब इस फंड की आधी राशि खुद कर्मचारियों के खाते में भेजेगी। यानि इससे कर्मचारी को तो पूरा वेतन मिलेगा, लेकिन उद्यमी को अपने कर्मचारी को कम वेतन देना होगा।

बिजली ड्यूटी में छूट
सोलर एनर्जी पैनल बनाने वाले नए उद्यमियों को अब बिजली कनेक्शन सामान्य दर पर दस सालों के लिए मिलेगा। इससे उद्यमी को बहुत राहत मिलेगी।
एसजीएसटी रिवर्स
नए उद्यमियों को जीएसटी में बड़ी छूट मिलेगी। 90 प्रतिशत छोटे उद्योगों, 60 प्रतिशत मंझले व बड़े उद्योगों को एसजीएसटी व राज्य सेवा एवं वस्तु कर पर सब्सिडी मिलेगी। इनके द्वारा दिया गया यह टैक्स क्लेम करने पर उनके खाते में आ जाएगा। यह व्यवस्था पांच से दस साल तक रहेगा।
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