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मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य

Tue, 21 Nov 2017 11:58 PM IST
Updated Tue, 21 Nov 2017 11:58 PM IST
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मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य
फोटोयुक्त आईडी से ही डाल सकेंगे वोट
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बिजनौर। वोट डालने के लिए बूथों पर मतदाताओं को अपना फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। फोटो पहचान पत्र न होने पर मतदाता वोट नहीं डाल सकता है। डीएम जगतराज के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा 16 फोटो आईडी को मतदान करने के लिए मान्यता दी गई है।

1- भारत सरकार द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र।
2- आधार कार्ड।
3- पासपोर्ट।
4 -ड्राइविंग लाइसेंस।
5- आयकर पहचान पत्र/पेन कार्ड।
6- राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र
7- सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र।
8- फोटोयुक्त संपत्ति संबंधी मूल अभिलेख जैसे पट्टा विलेख, रजिस्ट्रीकृत डीड।
9- फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश आदि।
10- फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र।
11- फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस।
12- फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र।
13- श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड।
14- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर।
15- राशन कार्ड।
इनमें से कोई ऐसा दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही होता है, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ वोट डालने आते हैं और उनकी पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।
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