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गवाही पर न आने वाले दरोगा पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
Updated Fri, 21 Jul 2017 12:31 AM IST
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बिजनौर। एडीजे फास्ट ट्रैक डा.पल्लवी अग्रवाल ने कोर्ट के सम्मन व नोटिस के बाद भी अदालत में हाजिर न होने वाले एसआई पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट द्वारा एसएसपी को लिखे पत्र में कहा गया है कि उनके न्यायालय में जानलेवा हमले से संबंधित लंबित सत्रवाद सरकार बनाम दीपक में पिछले छह माह से एसआई कुलदीप सिंह को गवाही के लिए समन व धारा 350 सीआरपीसी के नोटिस भेजे जा रहे हैं। वायरलेस भी किए जा रहे हैं। इसके बाद भी एसआई न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत किया। इस मामले में आरोपी चार वर्ष से जेल में है। कोर्ट ने कहा है कि स्पष्ट है कि कुलदीप सिंह न्यायालय में उपस्थित होना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। एसएसपी यह भी सुनिश्चित करें कि दरोगा कुलदीप सिंह 25 जुलाई को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हों।
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कोर्ट द्वारा एसएसपी को लिखे पत्र में कहा गया है कि उनके न्यायालय में जानलेवा हमले से संबंधित लंबित सत्रवाद सरकार बनाम दीपक में पिछले छह माह से एसआई कुलदीप सिंह को गवाही के लिए समन व धारा 350 सीआरपीसी के नोटिस भेजे जा रहे हैं। वायरलेस भी किए जा रहे हैं। इसके बाद भी एसआई न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत किया। इस मामले में आरोपी चार वर्ष से जेल में है। कोर्ट ने कहा है कि स्पष्ट है कि कुलदीप सिंह न्यायालय में उपस्थित होना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन पर 100 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। एसएसपी यह भी सुनिश्चित करें कि दरोगा कुलदीप सिंह 25 जुलाई को न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित हों।