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Bijnor News: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म में 20 वर्ष का कारावास
Tue, 18 Jul 2023 12:21 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
Updated Tue, 18 Jul 2023 12:21 AM IST
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बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास, 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें से 25,500 रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। इसके अलावा एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जाने की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संस्तुति की है।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार थाना मंडावली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को डरा धमकाकर अनुज छेड़छाड़ करता था। अनुज ने लड़की को भय में डालकर उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिए। उसकी लड़की के कुछ फोटो भी अनुज ले रखे थे। जिसके आधार पर वह उसकी लड़की को ब्लैकमेल भी कर रहा था। उसकी लड़की मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के कारण तनाव में रहने लगी। इस मामले की रिपोर्ट थाना मंडावली में दर्ज होने के बाद पीड़िता ने उसे ब्लैकमेल और दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की थी। कोर्ट ने इस मामले में अनुज को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार थाना मंडावली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को डरा धमकाकर अनुज छेड़छाड़ करता था। अनुज ने लड़की को भय में डालकर उससे जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना लिए। उसकी लड़की के कुछ फोटो भी अनुज ले रखे थे। जिसके आधार पर वह उसकी लड़की को ब्लैकमेल भी कर रहा था। उसकी लड़की मानसिक रूप से प्रताड़ित होने के कारण तनाव में रहने लगी। इस मामले की रिपोर्ट थाना मंडावली में दर्ज होने के बाद पीड़िता ने उसे ब्लैकमेल और दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की थी। कोर्ट ने इस मामले में अनुज को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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