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15 व्यापारियों पर 10 लाख जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Dec 2016 11:31 PM IST
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बिजनौर में एडीएम प्रशासन राममूर्ति मिश्रा ने 15 व्यापारियों और चार खाद्य पदार्थ निर्माता कंपनियों पर मिलावट करने पर दस लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी नमूने नवंबर माह में लिए थे। सभी नमूने जांच में अधोमानक पाए गए थे। जुर्माना लगने से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
नेस्ले कंपनी के मैगी के नमूने के फेल होने पर विक्रेता पर दस हजार और निर्माता पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लिए गए 15 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। धामपुर के मोहल्ला लोहियान के आशू की दूध की मिठाई, गांव ढक्का कर्मचंद के आनंद की नमक, गांव गल्लाखेड़ी के सुनील का बेसन, मोहल्ला साहुूवान के दिनेश की नैस्ले मैगी, मोहल्ला बाड़वान के विशाल जैन की दुकान से लिया वाटर का नमूना लिया था।
गांव जैतरा के हेमराज के यहां से पनीर, राजकुमार की हल्दी, शेरकोट के यहां से शरीफ का खोआ तथा नजीबाबाद के मंडावली के अफरोज की नमक, संदीप के अरहर की दाल, सहारनपुर के अनिल का बतीसा तथा किरतपुर के गांव भनेड़ा के ताहिर के दूध, मुजफ्फरनगर खतौली के दिलशाद का मावा, कोतवाली के गांव अकबराबाद के नूरस्माइल के नमक का नमूना फेल होने पर जुर्माना लगाया। वहीं, बिजनौर के मोहल्ला भाटान की रुचि गुप्ता पर बिना लाइसेंस के ही टिफिन खाना बेचने के कारण दस हजार का जुर्माना लगाया गया। उन पर विभाग ने नमक निर्माता कंपनी ग्लोबल साल्ट प्राइवेट लिमिटेड व नैस्ले मैगी कंपनी नैस्ले इंडिया उना हिमाचल, ड्रिकिंग वाटर कंपनी जैन एंटरप्राइजेज रुड़की व नमक निर्माता कंपनी भाटिया साल्ट इंडस्ट्री पहाड़गंज पर भी 15-15 हजार का जुर्माना लगाया है। एडीएम ने दूध की मिठाई, बतीसा, पनीर, अरहर की दाल, हल्दी, खोआ, मावा व दूध पर 25-25 हजार तथा नमक, टिफिन खाना, मैगी व ड्रिकिंग वाटर पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया।
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नेस्ले कंपनी के मैगी के नमूने के फेल होने पर विक्रेता पर दस हजार और निर्माता पर 15 हजार का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा लिए गए 15 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। धामपुर के मोहल्ला लोहियान के आशू की दूध की मिठाई, गांव ढक्का कर्मचंद के आनंद की नमक, गांव गल्लाखेड़ी के सुनील का बेसन, मोहल्ला साहुूवान के दिनेश की नैस्ले मैगी, मोहल्ला बाड़वान के विशाल जैन की दुकान से लिया वाटर का नमूना लिया था।
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गांव जैतरा के हेमराज के यहां से पनीर, राजकुमार की हल्दी, शेरकोट के यहां से शरीफ का खोआ तथा नजीबाबाद के मंडावली के अफरोज की नमक, संदीप के अरहर की दाल, सहारनपुर के अनिल का बतीसा तथा किरतपुर के गांव भनेड़ा के ताहिर के दूध, मुजफ्फरनगर खतौली के दिलशाद का मावा, कोतवाली के गांव अकबराबाद के नूरस्माइल के नमक का नमूना फेल होने पर जुर्माना लगाया। वहीं, बिजनौर के मोहल्ला भाटान की रुचि गुप्ता पर बिना लाइसेंस के ही टिफिन खाना बेचने के कारण दस हजार का जुर्माना लगाया गया। उन पर विभाग ने नमक निर्माता कंपनी ग्लोबल साल्ट प्राइवेट लिमिटेड व नैस्ले मैगी कंपनी नैस्ले इंडिया उना हिमाचल, ड्रिकिंग वाटर कंपनी जैन एंटरप्राइजेज रुड़की व नमक निर्माता कंपनी भाटिया साल्ट इंडस्ट्री पहाड़गंज पर भी 15-15 हजार का जुर्माना लगाया है। एडीएम ने दूध की मिठाई, बतीसा, पनीर, अरहर की दाल, हल्दी, खोआ, मावा व दूध पर 25-25 हजार तथा नमक, टिफिन खाना, मैगी व ड्रिकिंग वाटर पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया।
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