फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   10-year sentence for raping a teenager

यूपी: अदालत ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा, नाबालिग लड़की से किया था दुष्कर्म

Sat, 17 Sep 2022 05:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, बिजनौर
अमर उजाला ब्यूरो, बिजनौर Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Sat, 17 Sep 2022 05:17 PM IST
सार

अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन
10-year sentence for raping a teenager
अदालत

विस्तार

बिजनौर में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से पचास हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन


शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार नजीबाबाद की एक नाबालिग लड़की 26 जून 2017 को बिना बताए गायब हो गई थी। उसके पिता ने उसे काफी तालाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। लड़की के पिता ने शक जाहिर किया था कि पंकज निवासी बांसखेड़ी, नौगांवा सादात, जनपद जेपी नगर उसकी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर लड़की को बरामद किया था। लड़की ने अपहरण व उसके साथ दुष्कर्म की घटना की पुष्टि की। पुलिस ने कोर्ट में पंकज के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने पंकज को नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: अव्यवस्था: शौचालय में रखा खिलाड़ियों का भोजन, नहीं मिली रोटी, अधपके चावल-सब्जी और सलाद से भरा पेट
विज्ञापन
विज्ञापन


गैंगस्टर एक्ट में शाहनवाज को दो साल की सजा
विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट रामलाल ने शाहनवाज को गैंगेस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए दो साल के कारावास व छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार प्रभारी निरीक्षक धामपुर ने सूचना दर्ज कराई थी कि शाहनवाज उर्फ शानू, आसिफ, जितेंद्र, शाकिर व अजय भंडारी ने एक गिरोह बना रखा है। यह गिरोह वाहनों की चोरी कर फर्जी कागजात तैयार कर उनके रजिस्ट्रेशन नंबर बदलकर धोखाधड़ी से वाहनों की बिक्री करता है। आसपास के जनपदों में इस गैंग का आतंक है। इस गैंग के आतंक के कारण लोग रिपोर्ट दर्ज कराने भी नहीं आते हैं। शाहनवाज द्वारा अपने जुर्म की स्वीकृति करने पर कोर्ट ने उसे दो साल की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें: हादसे से नहीं हारी फातिमा: शरीर में 194 टांके, कोमा से निकली तो पहले जैसे नहीं थे हाथ-पांव, खेल ने बदला जीवन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed