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छेड़खानी में दो शिक्षकों को सजा
अमर उजाला ब्यूरो , भदोही
Updated Tue, 22 Nov 2016 01:09 AM IST
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अतिरिक्त एवं जिला सत्र न्यायालय तृतीय की अदालत ने दो छात्राओं से छ़ेड़खानी के मामले में सोमवार को दो शिक्षकों को चार वर्ष सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह घटना ऊंज थाना क्षेत्र में एक साल पहले हुई थी।
घटना के संबंध में एक व्यक्ति ने बताया था कि उनके घर की दो लड़कियां पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा छह और आठ में पढ़ती हैं। आरोप के अनुसार 28 जुलाई 2015 को स्कूल के अध्यापक प्रवेश कुमार गौतम और धीरज कुमार बिंद ने उनके साथ अश्लील हरकत की और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शोर मचाने पर दोनों भाग गए। ऊंज थाने में दोनों के खिलाफ छेड़खानी और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। गवाहों के बयान के बाद न्यायाधीश चंद्रशेखर प्रसाद ने प्रवेश गौतम और धीरज बिंद को पास्को एक्ट और छेड़खानी का दोषी मानते हुए चार-चार साल कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरज शुक्ला ने पैरवी की।
घटना के संबंध में एक व्यक्ति ने बताया था कि उनके घर की दो लड़कियां पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा छह और आठ में पढ़ती हैं। आरोप के अनुसार 28 जुलाई 2015 को स्कूल के अध्यापक प्रवेश कुमार गौतम और धीरज कुमार बिंद ने उनके साथ अश्लील हरकत की और किसी से बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शोर मचाने पर दोनों भाग गए। ऊंज थाने में दोनों के खिलाफ छेड़खानी और पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया। गवाहों के बयान के बाद न्यायाधीश चंद्रशेखर प्रसाद ने प्रवेश गौतम और धीरज बिंद को पास्को एक्ट और छेड़खानी का दोषी मानते हुए चार-चार साल कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धीरज शुक्ला ने पैरवी की।
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