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पंचायत चुनाव : आधी आबादी को देना होगा आधा शुल्क

Wed, 12 Nov 2025 12:24 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 12 Nov 2025 12:24 AM IST
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Panchayat elections: Half the population will have to pay half the fees
ज्ञानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले वर्ष 2026 में प्रस्तावित है। आयोग की तरफ से इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। आगामी चुनाव में प्रत्याशियों के लिए आयोग की तरफ से नाम निर्देशन पत्रों, जमानत धनराशि और व्यय की सीमा का निर्धारण कर दिया गया है। सभी पदों की महिला प्रत्याशियों को नामांकन पत्रों और जमानत की धनराशि आधी देनी होगी। जिले की 546 ग्राम पंचायत, 24 जिला पंचायत, 661 क्षेत्र पंयायत सदस्य और 6848 ग्राम पंचायत के पदों पर चुनाव होना है। आगामी चुनाव को लेकर आयोग की तरफ से नामांकन पत्रों का मूल्य, जमानत धनराशि और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए खर्च की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई है। इसके अनुसार ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 200 और अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए 100 और जमानत धनराशि 800 व 400 और दोनों के लिए खर्च की सीमा 10 हजार निश्चित की गई है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के प्रधान पद के लिए नाम निर्देशन पत्र 600 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 300, जमानत धनराशि तीन हजार एवं 1500 रुपये तय की गई है। इसी तरह प्रधान पद के लिए एक लाख 25 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 600 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 300, जमानत धनराशि तीन हजार और 1500 रुपये है। उम्मीदवार एक लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए एक हजार और 500 जबकि जमानत आठ हजार एवं चार हजार रहेगा। खर्च की सीमा दो लाख 50 हजार रुपये तय की गई है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य दो हजार एवं सभी वर्ग की महिलाओं के लिए एक हजार, जमानत धनराशि 10 हजार और पांच हजार और खर्च की सीमा तीन लाख 50 हजार निर्धारित की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र का मूल्य तीन हजार और अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला के लिए 1500, जमानत धनराशि 25 हजार तथा 12500 और दोनों वर्ग के उम्मीदवार सात लाख रुपये व्यय कर सकेंगे। सहायक निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय डीएस शुक्ला ने बताया कि आयोग की तरफ से नामांकन, जमानत राशि एवं खर्च की सीमा तय कर दी गई है। चुनाव में इसका पालन कराया जाएगा। अभी वृहद पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है।
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