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Bhadohi News: सहायक अध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Thu, 09 May 2024 01:47 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 09 May 2024 01:47 AM IST
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Order to file case against assistant teacher
ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सबिहा खातून ने सीबीआई अफसर बनकर शिक्षकों से अवैध वसूली करने वाले तुलापुर रोही के सहायक अध्यापक अनुराग तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। प्रभारी निरीक्षक गाेपीगंज को आदेश दिया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें।
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गोपीगंज के सुजातपुर गांव निवासी पुनीत कुमार तिवारी ने अपने अधिवक्ता सुरेश कुमार के माध्यम से तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि पांच अप्रैल को शाम छह बजकर 15 मिनट पर उसके घर पर अनुराग तिवारी पहुंचा। स्वयं को सीबीआई का अफसर बताते हुए उसके बारे में घर वालों से पूछताछ करने लगा। पिता से कहा कि आपका लड़का अपराध करता है। उसके साथ-साथ पूरे परिवार को भी जेल जाना पड़ेगा। पिता के फोन करने पर घर पहुंचा और जांच की तो पता चला कि वह डीघ के प्राथमिक विद्यालय तुलापुर रोही में सहायक अध्यापक है।
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उसके बाद उसने पुलिस को फोन किया। डायल 112 पुलिस पहुंची और उसे पकड़कर थाने ले गई। बाद में छोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने पर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। फर्जी सीबीआई अफसर बनकर अनुराग तिवारी कई शिक्षकों और दूसरे लोगों को ठग चुका है। उसकी कारगुजारी से कई शिक्षक अवसाद ग्रस्त हो चुके हैं। उन्हें बार-बार परेशान कर वसूली करता है। कोर्ट ने पीड़ित की तरफ से दिए साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध माना। मामले में प्रभारी निरीक्षक गोपीगंज को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
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