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Bhadohi News: एसडीएम, तहसीलदार समेत 12 पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Thu, 01 Aug 2024 02:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Aug 2024 02:21 AM IST
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Order to file case against 12 people including SDM and Tehsildar
ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत ने भूमिधरी जमीन पर बने पीड़ित के प्रधानमंत्री आवास गिराने के आरोप में एसडीएम और तहसीलदार समेत 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 11 अक्तूबर 2023 को हुए मामले में सुनवाई करते हुए तत्कालीन औराई एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक व लेखपाल समेत 12 लोगों के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया।
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औराई तहसील के जाठी, रामापुर गांव निवासी रविशंकर विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट की अदालत में अपील दाखिल करते हुए बताया कि गांव में उसकी जमीन 50 वर्ष पूर्व उसके पिता के जमाने से है। जिस पर कच्चा मकान बनाकर रहते थे। तीन साल पहले उनकी बहू गीता देवी पत्नी रविन्द्र कुमार के नाम पर पीएम आवास आवंटित हुआ।
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जिसके बाद अपना पुश्तैनी कच्चा मकान गिराकर पक्का मकान बनवाया। इनके जमीन के पश्चिम तरफ गांव के ही सत्यदेव दूबे की जमीन है। जिसकी बाउंड्री उसने 10 साल पहले ही करा ली थी। आरोपी सत्यदेव ने राजस्व के द्वारा पैमाइश कराया। जिस पर लेखपाल ने रिपोर्ट लगाया कि पीड़ित ने अभियुक्त के जमीन पर तीन फीट अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर बेदखली का आदेश जारी हुआ।
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आदेश के बाद 11 अक्तूबर 2023 ने सभी मौके पर पहुंचे तीन फीट की बजाय उनके पूरे पीएम आवास का ध्वस्त कर दिया और धमकी भी दी। पीड़ित ने बताया कि उसने ज्ञानपुर कोतवाली में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज की गई। कोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान ने आरोपी सत्यदेव दुबे के अलावा औराई के तत्कालीन एसडीएम आकाश कुमार, तत्कालीन तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति, तत्कालीन नायब तहसीलदार बलवंत उपाध्याय के साथ राजस्व निरीक्षक बैकुंठ नाथ, लेखपाल सतीश जायसवाल, तत्कालीन एसआई धीरेन्द्र यादव, कांस्टेबल शंभूनाथ के साथ चार अन्य पुलिस व कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश ज्ञानपुर कोतवाली को दिया।
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