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Bhadohi News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 60 हजार का जुर्माना

Fri, 08 Sep 2023 11:02 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Sep 2023 11:02 PM IST
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Life imprisonment for murder, fine of 60 thousand
विशेष न्यायाधीश एसटीएससी असद अहमद हाशमी की अदालत ने शुक्रवार को जनवरी 2023 में हुई मैजिक चालक की हत्या के मामले में दोषी इनारगांव डुहिया, कोइरौना निवासी अजय यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार लखनो टकटैया, ज्ञानपुर निवासी वादी रीमा देवी ने पांच जनवरी 2023 को गोपीगंज थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था उसके पति रमेशचंद्र की उनके ही सहचालक अजय यादव ने हत्या कर उनके शव और टाटा मैजिक गाड़ी को कहीं छुपा दिया है। तहरीर में बताया कि उनके पति से पांच जनवरी की शाम को जब बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि वे सहचालक अजय यादव के साथ मीर्जापुर भाड़ा लेकर जा रहे हैं। रात 11 बजे दोबारा बात हुई तो पता चला कि दोनों लोग राबर्ट्सगंज भाड़ा लेकर चले गए हैं। जहां से भोर में लौटेंगे। बताया कि अगले दिन सुबह जब वे नहीं लौटे और फोन करने पर उनका मोबाइल स्वीच ऑफ बताने लगा। इससे पूरा परिवार अनहोनी की आशंका से परेशान हो गया। वादिनी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। दूसरे दिन रमेशचंद्र का शव रामकिशुन बसही और टाटा मैजिक राजातालाब से बरामद किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने एसटीएससी न्यायालय में अभियुक्त अजय यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। जहां दोनाें पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अजय यादव को दोषी करार दिया। न्यायाधीश असद अहमद हाशमी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी अनिल शुक्ल ने पैरवी की।
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