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यौन शोषण के मामले में तीन वर्ष का कारावास,अर्थदंड

Mon, 18 Jul 2022 11:54 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 18 Jul 2022 11:54 PM IST
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Imprisonment for three years, fine for sexual abuse
ज्ञानपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो श्रीमती मधु डोगरा कोर्ट की अदालत ने औराई थाना क्षेत्र के एक गांव में हुए यौन शोषण के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास संग 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी न होने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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तथ्यों के मुताबिक पीड़ित पक्ष की ओर से 12 फरवरी 2018 को औराई थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी मनोज विश्वकर्मा पीड़ित पक्ष के पुत्री को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था। आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिया, ब्लैकमेल कर उत्पीड़न करता रहा। इस मामले में पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मनोज विश्वकर्मा को दोषी पाते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता डॉ. अश्विनी कुमार मिश्रा ने पैरवी बहस की।
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