फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bhadohi News ›   Husband imprisoned for seven years for dowry death

दहेज हत्या में पति को सात साल कारावास

Fri, 26 Feb 2021 06:52 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 26 Feb 2021 06:52 PM IST
विज्ञापन
Husband imprisoned for seven years for dowry death
ज्ञानपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पीएन श्रीवास्तव की अदालत ने दहेज हत्या के दोषी पति को सात साल कारावास की सजा सुनाई जबकि जेठ और सास संदेह का लाभ पाकर दोषमुक्त हो गए। अभियोजन पक्ष के अनुसार कछवां मिर्जापुर निवासी घनश्याम मौर्य ने अपनी लड़की सीमा की शादी 23 अप्रैल 2017 को दौड़ियाही गोधना गांव के धर्मेंद्र मौर्य से की थी। इस दौरान घनश्याम मौर्य की ओर से शादी में डेढ़ लाख नकद और उपहार दिया गया था। आरोप था कि ससुराल वाले 15 लाख की मांग को लेकर उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जाने लगा। इसके बाद शादी के आठ माह बाद दो फरवरी 2018 की सुबह फोन से सूचना दी गई कि उसकी बेटी की जलकर मौत हो गई। इस मामले में पति धर्मेंद्र, जेठ मनोज मौर्य और सास विद्या देवी के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में भेजा। दोनों पक्षों की बहस-पैरवी सुनने के बाद न्यायाधीश ने पति को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए सात साल कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed